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मथुरा में आठ जगहों पर लगेगा पटाखा बाजार, 50 से ज्यादा नहीं लगेंगी दुकानें

By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
Published: Wed, 04 Nov 2026 09:37 PM (IST)

मथुरा में इस दीपावली पर आठ स्थानों पर पटाखा बाजार लगेंगे, जहाँ प्रत्येक बाजार में अधिकतम 50 दुकानें ही होंगी ...और पढ़ें

मथुरा में पटाखा दुकान का निरीक्षण करते पुलिस प्रशासन अधिकारी।

मथुरा में पटाखा दुकान का निरीक्षण करते पुलिस प्रशासन अधिकारी।

जागरण संवाददाता, मथुरा। दीपावली पर जिले में इस बार आठ स्थानों पर पटाखा बाजार लगाए जाएंगे। प्रत्येक बाजार में अधिकतम 50 दुकानों को ही अनुमति दी जाएगी। दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी दुकान के ठीक सामने दूसरी दुकान नहीं लगाई जा सकेगी। आग से बचाव और हादसों की आशंका को देखते हुए दुकानों के ऊपर तिरपाल लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

वहीं राया, सुरीर, छाता, कोसीकलां समेत अन्य स्थानों पर खुला स्थान नहीं मिलने से पटाखा बाजार से वंचित रहेंगे। करीब तीन वर्ष पूर्व दीपावली पर राया के पटाखा बाजार में आग लगने की घटना हुई थी। इसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आगजनी की घटना के बाद से जिला प्रशासन ने पटाखा बाजार को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। इस बार जिले में आठ स्थानों में पटाखा बाजार लगाया जाएगा।

इसमें शहर के रामलीला मैदान, लक्ष्मीनगर और सदर बाजार के साथ वृंदावन, शेरगढ़, मांट, नौहझील और गोवर्धन को शामिल किया है। वहीं राया, सुरीर, छाता, कोसीकलां, बरसाना, फरह आदि जगहों पर सुरक्षित व खुला स्थान नहीं मिलने पर बाजार की अनुमति नहीं दी गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी टीम के साथ बाजारों का निरीक्षण करके रिपोर्ट दे रहे हैं। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से बाजार की अनुमति दी जा रही है।

सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र ने पटाखा बाजार में दुकानों के ऊपर तिरपाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। ज्वलनशील सामग्री से आग लगने का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में दुकानदारों को निर्धारित नियमों के अनुसार ही दुकानें सजानी होंगी। बाजार में आने-जाने के रास्ते खुले रखने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर रहेगा।

प्रयास है कि पटाखों की खरीदारी के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और बाजार में भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। जिले में पटाखा बाजार लगाने के लिए आठ स्थानों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन स्थानों पर निर्धारित नियमों के तहत दुकानें आवंटित की जाएंगी। प्रत्येक बाजार में अधिकतम 50 दुकानों को ही अनुमति दी जाएगी। दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा किसी दुकान के ठीक सामने दूसरी दुकान नहीं लगाई जा सकेगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया पटाखा बाजारों में सुरक्षा इंतजामों की निगरानी की जाएगी। हर बाजार में अग्निशमन विभाग की गाड़ियां तैनात रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

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