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ये होने चाहिए पहचान पत्र

मथुरा: उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस रवींद्र ¨सह ने बताया कि वोटर आइडी के अलावा

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Nov 2017 07:28 PM (IST)Updated: Sun, 19 Nov 2017 07:28 PM (IST)
ये होने चाहिए पहचान पत्र

मथुरा: उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस रवींद्र ¨सह ने बताया कि वोटर आइडी के अलावा भी कुछ पहचान पत्र हैं जो वोट डालने के लिए पहचान के तौर पर मान्य होंगे। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइ¨वग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जारी पहचान पत्र, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से जारी कर्मचारी पहचान पत्र, पासबुक, संपत्ति का मूल अभिलेख, पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड, पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, शारीरिक रूप से अशक्ति का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसद, विधान परिषद सदस्य का सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड। सभी पहचान पत्र पर फोटो जरूरी है। इनमें से कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध तो वह परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैद्य माने जाएंगे। शर्त यह है कि सभी सदस्यों को एक साथ मतदान करने के लिए आना होगा।


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