सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा समेत पांचों की जमानत खारिज
सपा कार्यालय के नाम पर जमीन के फर्जी बैनामा का मामला 15 साल पुराने मामले में अदालत का सख्त निर्णय
मथुरा, जासं। धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा कराने के दोषी पूर्व सपा जिलाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा सहित पांच अन्य की जमानत शनिवार को जिला जज ने खारिज कर दी। शुक्रवार को दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे थे और बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
डाइविल नगर निवासी छगनलाल पांडेय ने वर्ष 2005 में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष वृंदावन निवासी गुरुदेव शर्मा सहित सात लोगों पर सपा कार्यालय के नाम पर उनकी जमीन का फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगाया। गुरुदेव शर्मा, उत्तम नगर, दिल्ली निवासी अखिल वर्मा, कृष्णानगर निवासी अनुराग सिंह, वृंदावन के युद्धराज, गोविद नगर के वीरेंद्र सिंह को सात-सात वर्ष का कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। गुरुदेव शर्मा की ओर से जिला जज अशोक कुमार की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। फैसला सुनाते वक्त अदालत में अधिवक्ताओं की भीड़ जमा थी। छगनलाल पक्ष की तरफ से एड. डॉ. श्यामबाबू, जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह आदि फैसला सुनाते वक्त कोर्ट में मौजूद रहे। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम ने बताया कि अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।