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नंदभवन मंदिर में नमाज अदा करने वाला फैसल खान जेल से रिहा

दो नवंबर को पुलिस ने दिल्ली में किया था गिरफ्तार हाइकोर्ट से मिली जमानत 29 अक्टूबर का वाकया नामजद तीन साथी अभी भी पुलिस पकड़ से दूर

By JagranEdited By: Published: Fri, 25 Dec 2020 05:08 AM (IST)Updated: Fri, 25 Dec 2020 05:08 AM (IST)
नंदभवन मंदिर में नमाज अदा करने वाला फैसल खान जेल से रिहा

जासं, मथुरा: नंदगांव के नंदभवन मंदिर में नमाज अदा करने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली निवासी फैसल खान की गुरुवार सुबह जिला जेल से रिहाई हो गई। उसे हाईकोर्ट से जमानत मिली है।

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अक्टूबर में ब्रज चौरासी कोस की यात्रा पर आए फैसल खान ने खुद को खुदाई खिदमतगार संस्था का अध्यक्ष बताया था। उसके साथ चांद मोहम्मद (खगरिया, बिहार), आलोक रतन(जिला गोंडा) और नीलेश गुप्ता(जिला महोबा) भी आए थे। 29 अक्टूबर को चांद मोहम्मद के साथ फैसल ने नंदभवन मंदिर में नमाज अदा की थी। इस दौरान उनके साथी आलोक रतन और नीलेश गुप्ता भी मौजूद रहे थे। नमाज अदा करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद खलबली मच गई थी। मंदिर सेवायत कान्हा गोस्वामी ने एक नवंबर को फैसल और उनके तीनों साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दो नवंबर को दिल्ली के ओखला से पुलिस ने फैसल खान को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है।

जिला जज की अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद फैसल खान की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी। वहां से उसकी जमानत याचिका मंजूर हो गई।

जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने बताया कि एक लाख रुपये के दो जमानत के बांड दाखिल करने के बाद गुरुवार सुबह आठ बजे जिला जेल से फैसल को रिहा कर दिया गया। इस मौके पर फैसल के अधिवक्ता जावेद अख्तर भी मौजूद थे। जेल से रिहाई के वक्त फैसल खान ने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया।


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