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अब एक क्लिक में मिलेगी जानकारी, मथुरा में कितना है चीनी का स्टाक? जमाखोरी पर प्रशासन सख्त

Published: Tue, 25 Aug 2026 02:40 PM (IST)

मथुरा प्रशासन चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त हो गया है। व्यापारियों को पोर्टल पर स्टॉक ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. मथुरा में चीनी की जमाखोरी रोकने को प्रशासन सख्त

  2. व्यापारियों को पोर्टल पर चीनी स्टॉक अपडेट करना अनिवार्य

  3. 4000 कुंतल से अधिक स्टॉक पर होगी कड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले में चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। शासन एवं भारत सरकार के निर्देशों के तहत अब जिले में चीनी के स्टाक पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर व्यापारियों द्वारा स्टाक दर्ज करते ही एक क्लिक में यह जानकारी मिल जाएगी कि जिले में कितनी चीनी उपलब्ध है। 4000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टाक रखने पर व्यापारी पर कार्रवाई की जाएगी।

चीनी की जमाखोरी रोकने पर प्रशासन सख्त

खाद्य एवं विपणन विभाग ने जिले के सभी 37 थोक चीनी व्यापारियों को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने और अपने गोदामों में मौजूद चीनी के स्टाक का पूरा ब्योरा अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। व्यापारियों को प्रत्येक शुक्रवार को पोर्टल पर अपना स्टाक नियमित रूप से अपडेट करना होगा। जमाखोरी की आशंका को खत्म करने के लिए प्रशासन ने धरातल पर भी सख्त कदम उठाए हैं।

तहसीलों में टीम बनाकर किया जाएगा स्टाक का सत्यापन

विभाग द्वारा विशेष टीमें गठित कर जिले में चीनी व्यापारियों के गोदामों व स्टाक की औचक जांच शुरू कर दी गई है। निगरानी व्यवस्था को पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर जांच टीमें बनाई जा रही हैं, जो समय-समय पर स्टाक की हकीकत परखेंगी।

नियमों के मुताबिक कोई भी व्यापारी 4000 कुंतल से अधिक स्टाक नहीं रख सकता और स्टाक प्राप्ति के 30 दिनों से अधिक भंडारण की अनुमति नहीं है। नियमों की अनदेखी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और जमाखोरी रोकने के लिए शासन के आदेशानुसार सख्त निगरानी की जा रही है। जिले के 37 चीनी व्यापारियों को पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण व स्टाक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलों में टीमें गठित कर भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने या गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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संतोष कुमार द्विवेदी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी।