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सीएफआइ सदस्य की जमानत अर्जी पर अब सुनवाई 29 को

जांच एसटीएफ को सौंपे जाने से कोर्ट में नहीं पहुंच सकी केस डायरी

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 06:35 AM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 06:35 AM (IST)
सीएफआइ सदस्य की जमानत 
अर्जी पर अब सुनवाई 29 को
सीएफआइ सदस्य की जमानत अर्जी पर अब सुनवाई 29 को

जागरण संवाददाता,मथुरा: कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) के सदस्य आलम की जमानत अर्जी पर गुरुवार को फैसला नहीं हो सका। जांच एसटीएफ को सौंपे जाने की वजह से क्राइम ब्रांच कोर्ट में केस डायरी दाखिल नहीं कर सकी। जमानत पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

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देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार सीएफआइ के चार सदस्यों में एक आलम की ओर से जिला जज कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया,जिला जज ने मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) अमर सिंह की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। साथ ही क्राइम ब्रांच से केस डायरी तलब की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार शर्मा ने मुताबिक क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी सीओ धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कोर्ट को बताया कि अब तक जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी, 21 अक्टूबर को जांच एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी गई है। केस डायरी और जांच आख्या एसटीएफ को ही अदालत में प्रस्तुत करनी है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख 29 अक्टूबर निर्धारित की है। क्या है पूरा मामला:पांच अक्टूबर को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे के मांट टोल प्लाजा से कार सवार कैंपस फ्रंट आफ इंडिया के अतीर्कुरहमान (नगला रतनपुरी, मुजफ्फर नगर) , आलम (घेर, फतेर रामपुर), सिद्दीकी (मल्लपुरम, केरल) और मसूद (जरवल रोड,बहराइच) को गिरफ्तार किया था। ये सभी हाथरस के लिए जा रहे थे। इनके कब्जे से हाथरस में शांतिभंग करने से संबंधी दस्तावेज मिले थे। मांट पुलिस ने धारा 151 शांतिभंग में इनका चालान किया था। अगले दिन पुलिस ने इन सब पर देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।


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