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श्राइन बोर्ड को सरकार ने मांगी 15 दिन की मोहलत

कैबिनेट में बिल लाएगी प्रदेश सरकार अगली सुनवाई 19 को गोवर्धन में हरे पेड़ काटे जाने पर फटकार लगाते शासन से मांगा जवाब

By JagranEdited By: Published: Mon, 15 Jul 2019 11:43 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 06:26 AM (IST)
श्राइन बोर्ड को सरकार ने मांगी 15 दिन की मोहलत
श्राइन बोर्ड को सरकार ने मांगी 15 दिन की मोहलत

मथुरा, जासं। एनजीटी से उप्र सरकार ने गोवर्धन श्राइन बोर्ड बनाने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी है। शासन के अपर मुख्य सचिव ने दाखिल किए जवाब में कहा है कि उप्र रिलीजियस प्लेसेज प्लानिग एंड डेवलेपमेंट बिल 2019 तैयार कर लिया गया है। इसको कैबिनेट की सहमति का इंतजार है। वहीं गोवर्धन में हरे पेड़ काट जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शासन से जवाब मांगा है।

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एनजीटी में गोवर्धन परिक्रमा संरक्षण संस्थान की याचिका पर सोमवार को जज ग्रुवेंद्र सिंह राठौर और सत्यवान सिंह गर्बियाल की पीठ ने सुनवाई की। अदालत में दाखिल किए शपथ पत्र में उप्र शासन के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सरकार ने उप्र रिलीजियस प्लेसेज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल 2019 तैयार कर लिया है। इस पर कैबिनेट की सहमति बाकी है। कैबिनेट की मीटिग हर मंगलवार को होती है। शासन ने पूरी प्रक्रिया के लिए 15 दिन का समय मांगा है।

शासन का शपथ पत्र विलंब से आया, लिहाजा अदालत ने निर्देश दिया कि सुनवाई के बाद इसे फाइल किया जाए। याची के अधिवक्ता को आदेशित किया कि पूरे देश के श्राइन बो‌र्ड्स की क्या स्थिति है, इस पर पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई में रखी जाए।

इससे पहले याची के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने गोवर्धन में हरे पेड़ काटे जाने का मामला उठाया तो अदालत ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और शासन से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है।


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