मंदिर खोलने का आदेश, आनलाइन पंजीकरण पर मंथन
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर खोले जाने को लेकर फैसला हो गया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में 15 अक्टूबर को मंदिर खोलने को दिया गया आदेश ही प्रभावी है। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
जागरण संवाददाता, मथुरा: ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर खोले जाने को लेकर फैसला हो गया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में 15 अक्टूबर को मंदिर खोलने को दिया गया आदेश ही प्रभावी है। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन देर रात तक आनलाइन पंजीकरण व्यवस्था पर मंथन करता रहा।
कोविड संक्रमण के कारण सात माह से बंद चल रहे मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने को मंदिर प्रशासक सिविल जज जूनियर डिवीजन ने 15 अक्टूबर को आदेश दिया था। दो दिन मंदिर खुलने के बाद 19 अक्टूबर को पट बंद कर दिए गए। पट बंद करने का व्यापक विरोध हो रहा है। शुक्रवार को अदालत ने कहा कि 15 अक्टूबर को जारी आदेश आज भी प्रभावी है। इसलिए नया आदेश देना न्यायोचित नहीं है।
शुक्रवार को देर रात तक मंदिर प्रबंधन के साथ अधिकारियों का मंथन चलता रहा। फिलहाल मंदिर में दर्शन की आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था पर ही मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि वैष्णों देवी की तर्ज पर यहां दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल देर रात तक कोई फैसला नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि आनलाइन पंजीकरण व्यवस्था चलाने को कुछ कंपनियों के कोटेशन लिए गए हैं। मंदिर प्रबंधक मुनेश शर्मा ने देर रात बताया कि अभी मंथन चल रहा है।