भोलेश्वर हत्याकांड में रंगा-बिल्ला दोषी सिद्ध
जागरण संवाददाता, मथुरा: बहुचर्चित भोलेश्वरनाथ चतुर्वेदी हत्याकांड में अदालत ने रंगा-बिल्ला सहित तीनो
जागरण संवाददाता, मथुरा: बहुचर्चित भोलेश्वरनाथ चतुर्वेदी हत्याकांड में अदालत ने रंगा-बिल्ला सहित तीनों आरोपितों को दोषी मान लिया है। दस अप्रैल को सजा के प्रश्न पर अदालत में सुनवाई होगी और इसी दिन निर्णय सुनाया जाएगा। भोलेश्वरनाथ चतुर्वेदी निवासी गजा पाइसा की दिसंबर 2011 में हत्या हुई थी।
हत्या के इस मामले में मृतक के बड़े भाई तुलसीदास उर्फ तोला ने बालस्वरूप, विजय उर्फ ममुआ, मुकेश उर्फ बिल्ला, नीरज, राकेश उर्फ रंगा निवासी रतनकुंड के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बालस्वरूप की 2013 में जेल में मौत और विजय की इसी साल हत्या हो गई थी। इस मामले में तीन आरोपित अभी जेल में हैं। इस प्रकरण की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय तीन में चल रही है। पीड़ित पक्ष की ओर से छह और दूसरी तरफ से चार लोगों की गवाही कराई गई। शनिवार को अदालत ने आरोपित मुकेश उर्फ बिल्ला, नीरज और राकेश उर्फ रंगा को दोषी मान लिया। 10 अप्रैल को सजा के प्रश्न पर सुनवाई होगी और सजा सुनाई जाएगी। एडीजीसी नंदकुमार तिवारी ने बताया कि भोलेश्वरनाथ चतुर्वेदी हत्याकांड में अदालत ने मुकेश, राकेश और नीरज को दोषी मान लिया है। दस अप्रैल को सजा के प्रश्न पर सुनवाई होगी और निर्णय सुनाया जाएगा।
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पुलिस रही सतर्क
शनिवार को कोर्ट परिसर में पुलिस भी सतर्क रही। एसपी सिटी श्रवण कुमार और सीओ सिटी प्रीति ¨सह भी कोर्ट पहुंचे। कोतवाली प्रभारी एसपी ¨सह भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। तुलसीदास की भी हो गई हत्या
भोलेश्वरनाथ चतुर्वेदी की हत्या में रिपोर्ट कराने वाले उनके बड़े भाई तुलसीदास उर्फ तोला की फरवरी 2015 में हत्या हुई थी। उनकी हत्या में मुकेश, नीरज, राकेश, कामेश्वर उर्फ चीना को आरोपित बनाया गया था। इस प्रकरण की भी कोर्ट में तारीख थी, इसलिए चीना भी आया हुआ था।
------------------------ नीरज की हुई तबियत खराब
तीनों आरोपितों को अदालत द्वारा दोषी माने जाने पर एक आरोपी नीरज की तबियत खराब हो गई। वह गश खाकर गिर गया। नीरज के सिर पर मुकेश, राकेश, कामेश्वर ने पानी डाला। इसके बाद ही वह सामान्य हुआ। दोषी सिद्ध होने के बाद रजिस्टर पर साइन कराने के दौरान उनकी पुलिस से हल्की नोकझोंक भी हुई।