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आज कर लें ये काम, फिर आराम ही आराम

पैन से आधार लिक आयकर रिटर्न आइटीसी का मिलान जैसे कार्य की अंतिम तिथि फिर नहीं मिलेगा मौका करना पड़ सकता विभागीय कार्रवाई का सामना

By JagranEdited By: Published: Sun, 31 Mar 2019 12:20 AM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 12:20 AM (IST)
आज कर लें ये काम, फिर आराम ही आराम
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मथुरा, जासं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज एक दिन का वक्त रह गया है। इन 24 घंटों में कुछ जरूरी कार्य जरूर कर लें, इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। इसमें 2017-18 के आयकर रिटर्न, आइटीसी का मिलान के अलावा पैन कार्ड से आधार को लिक करना जैसे काम शामिल हैं।

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आयकर रिटर्न: जो करदाता 31 अगस्त 2018 तक अपनी रिटर्न दाखिल कराने से चूक गए है, वे 31 मार्च तक अधिकतम 10 हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ रिटर्न ़फाइल कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

आइटीसी का मिलान: जो व्यापारी वित्तीय वर्ष 2017-18 का जीएसटी रिटर्न दाखिल कर चुके हैं और किसी कारणवश इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) मिलान नही कर पाए हैं, वे रविवार तक खरीद की आइटीसी का मिलान कर सकते हैं। 31 के बाद आइटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के सितंबर तक का कोई भी जीएसटी रिटर्न 3 बी या जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं किया है, उसे बिना लेट फीस के दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके बाद लेट फीस पहले की तरह लगेगी।

पैन का आधार से लिक: आधार को पैन कार्ड से लिक करने की डेडलाइन भी 31 मार्च है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा न करने पर करदाता आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को अवैध पैन कार्ड वाला माना जाएगा। यह नोटिफिकेशन काफी समय पहले से ही जारी हो चुका था। इसके बाद लोगों की सुविधा के लिए लगातार समय बढ़ाया जा रहा था।

आइटीसी को करें जीएसटी में ट्रांसफर: व्यापारियों के पास वैट की बकाया इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) को जीएसटी में ट्रांसफर करने का एक बार फिर मौका है। इसकी मियाद 31 मार्च है। जीएसटी लागू होते समय वैट व्यवस्था के अंतर्गत, जो आइटीसी अवशेष थी उसे जीएसटी में कैरीफॉरवर्ड करने का प्रावधान था। ट्रांस-1 फॉर्म में ऑनलाइन आइटीसी की डिटेल देनी थी। तकनीकी कारणों के चलते बहुत सारे डीलर्स यह कार्य नहीं कर पाए थे।


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