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81 मामलों का निस्तारण कर पीड़ितों को दिलाए 2.80 लाख

जिला न्यायालय में रविवार को आयोजित ई-लोक अदालत में पारिवारिक और मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित 130 वाद निस्तारण के लिए रखे गए। 81 वादों का निस्तारण किया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Nov 2020 05:31 AM (IST)Updated: Mon, 02 Nov 2020 05:31 AM (IST)
81 मामलों का निस्तारण कर पीड़ितों को दिलाए 2.80 लाख

जागरण संवाददाता, मथुरा: जिला न्यायालय में रविवार को आयोजित ई-लोक अदालत में पारिवारिक और मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित 130 वाद निस्तारण के लिए रखे गए। 81 वादों का निस्तारण किया गया। पीड़ित पक्षकारों को 2 करोड़ 80 लाख 78 हजार 232 रुपये की प्रतिकर धनराशि दिलाई गई।

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जिला जज साधना रानी ठाकुर की अध्यक्षता में ई-लोक अदालत का आयोजन किया था। इसका उद्घाटन प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय डा. विदुषी सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। ई-लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा देवकांत शुक्ला और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा दीक्षा श्री ने बताया कि जिला जज साधना रानी ठाकुर ने एक मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद का निस्तारण कर 12 लाख 40 हजार रुपये की प्रतिकर राशि पीड़ित पक्षकार देने के आदेश दिए। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय डा. विदुषी सिंह ने 18 पारिवारिक वाद निस्तारण कर 8 लाख 63 हजार 232 रुपये की राशि पीड़ित पक्षकारों को दिलाई। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय संगीता शर्मा ने 16 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय ने 14 वादों में 17 लाख, महेंद्र नाथ ने पांच वादों में 24 लाख 65 हजार, सुदामा प्रसाद ने तीन वादों में 6 लाख 27 हजार 80 हजार, विपिन कुमार ने नौ वादों में 27 लाख 85 हजार, देवकांत शुक्ला ने छह वादों में 13 लाख, संजय कुमार यादव ने पांच वादों में 15 लाख 77 हजार, प्रमोद कुमार ने पांच वादों में 33 लाख 85 हजार मयूर जैन ने पांच वादों में 40 लाख 75 हजार नीरू शर्मा ने तीन वादों में 14 लाख 85 हजार छाया शर्मा ने एक वाद में 9 लाख 25 हजार की प्रतिकर राशि पीड़ित पक्षकारों को दिए जाने के आदेश पारित किए।


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