मतदाता पर्ची से नहीं, इन विकल्पों से पड़ेगा वोट
मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
मैनपुरी, जागरण संवाददाता। लोकसभा चुनाव में मतदाता इस बार केवल मतदाता पर्ची से वोट नहीं डाल सकेंगे। मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर मतदाता मतदान पर्ची के साथ पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड), राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक,डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र में से किसी एक को विकल्प के तौर पर पहचान के लिए प्रस्तुत करना होगा।