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घर से भी प्रत्याशी खरीद और भर सकेंगे नामांकन पत्र

इस बार का विधानसभा चुनाव कई मामलों में हाईटेक होगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार आनलाइन नामांकन पत्र लेने की सुविधा दी जाएगी। कोई भी प्रत्याशी अब चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आनलाइन नामांकन भर सकता है। साथ ही प्रत्याशी को आनलाइन जमानत राशि जमा करने की सुविधा मिलेगी। आनलाइन नामांकन और जमानत राशि की प्रति जमा करने के लिए ही प्रत्याशी को निर्वाचित अधिकारी (आरओ) के सामने एक बार उपस्थित होना होगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 04:01 AM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 04:01 AM (IST)
घर से भी प्रत्याशी खरीद और भर सकेंगे नामांकन पत्र
घर से भी प्रत्याशी खरीद और भर सकेंगे नामांकन पत्र

कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने की व्यवस्था

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अधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी आनलाइन सुविधा जासं, मैनपुरी: इस बार का विधानसभा चुनाव कई मामलों में हाईटेक होगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार आनलाइन नामांकन पत्र लेने की सुविधा दी जाएगी। कोई भी प्रत्याशी अब चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आनलाइन नामांकन खरीद और भर सकता है। साथ ही प्रत्याशी को आनलाइन जमानत राशि जमा करने की सुविधा मिलेगी। आनलाइन नामांकन और जमानत राशि की प्रति जमा करने के लिए ही प्रत्याशी को निर्वाचित अधिकारी (आरओ) के सामने एक बार उपस्थित होना होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम रामजी मिश्र ने बताया कि जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी सीधे कलक्ट्रेट जाकर नामांकन कर सकते हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने पहली बार आनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर नामांकन पत्र भर सकते हैं। आनलाइन नामांकन पत्र भरने में छोटी सी लापरवाही से पर्चा भी निरस्त हो सकता है, इसलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। आनलाइन फार्म भरने के बाद प्रिट आउट रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। पांच रंगीन फोटो (दो बाई ढाई सेमी की) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्तावकों का वोटर कार्ड लगेगा। कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। जमानत धनराशि को मैनुअल या फिर ई-चालान से जमा किया जा सकता है। एक प्रत्याशी चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। जमानत धनराशि एक ही बार जमा होगी। नामांकन पत्र के साथ प्रारूप-26 के सभी कालम को अनिवार्य रूप से भरना होगा। लापरवाही पड़ सकती है भारी

एक भी कालम रिक्त छोड़ने पर नामांकन पत्र का सेट रद हो सकता है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी जाएंगी, उसे तत्काल उपलब्ध कराना होगा। प्रत्याशी को पूरा पता, मोबाइल नंबर है, जिसमें वाट्सएप चलता हो और ई-मेल आइडी रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने में अगर नाम गलत अंकित हो गया है तो उसमें संशोधन कराया जा सकता है।


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