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खुला मिर्च, मसाला बेचा तो देना होगा दुकानदार को जुर्माना

एफएसएसएआइ ने जारी की गाइड लाइन शुरू होगी छापामारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग कर रहा तैयारी दी गई चेतावनी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 05 May 2019 09:58 PM (IST)Updated: Sun, 05 May 2019 09:58 PM (IST)
खुला मिर्च, मसाला बेचा तो देना होगा दुकानदार को जुर्माना
खुला मिर्च, मसाला बेचा तो देना होगा दुकानदार को जुर्माना

मैनपुरी, जागरण संवाददाता। बाजारों में अब खुला मसाला नजर नहीं आएगा। एफएसएसएआइ (फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्डस अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने गाइड लाइन जारी कर बाजार में खुले में बिक रहे मिर्च और दूसरे मसालों पर पाबंदी लगा दी है। सुरक्षा के मानकों को पूरा न करने वाले इन खुले मसालों को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। विभागीय अधिकारियों ने भी दुकानदारों को चेतावनी जारी कर दी है।

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भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निर्धारण किया गया है। नियम है कि पूरी तरह से मानकों पर खरा उतरने वाली सामग्री की ही बिक्री की जा सकती है लेकिन जिला में ऐसा नहीं हो रहा है। अब इस नियम को मिर्च मसालों पर भी लागू कर दिया गया है। जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार दुकानदार खुली मिर्च या दूसरे प्रकार के मसालों की बिक्री नहीं कर सकते हैं। उन्हें बाकायदा डिब्बों में पैक करके ही ग्राहकों को बेचा जा सकता है। जिला अभिहित अधिकारी जतिन कुमार का कहना है कि इस नियम के बारे में सभी दुकानदारों को चेतावनी जारी कर दी गई है। इस वजह से लगाई गई पाबंदी

अभिहित अधिकारी का कहना है कि खुले मसालों पर न तो निर्माण की तिथि अंकित की जाती है और न ही पैकिंग होती है। इनकी एक्सपायरी डेट का भी कुछ पता नहीं होता है। खुले मसालों में कई बार मिलावट की पुष्टि भी हो चुकी है। इस लिहाज से ये मसाले सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये है नियम

- किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री को डिब्बों में पैक किया जाना चाहिए।

- किन-किन चीजों को मिलाकर मसालों का निर्माण किया गया है, उसका विवरण व मात्रा होनी चाहिए।

- निर्माण तिथि, पैकिग तिथि के साथ एक्सपायरी डेट भी दर्ज होनी चाहिए।

- इसके अलावा एफएसएसएआइ द्वारा सामग्री को पास किया जाना चाहिए।

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