पृथ्वी सिंह की पांच करोड़ की संपत्ति कुर्क कर कब्जा लेना भूले अफसर
पांच जून को जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया था। प्रशासन एक माह बाद भी संपत्ति को कब्जे में नहीं ले सका।
जासं, मैनपुरी : मौजा लालपुर की प्रधान पूनम चौहान के पति पृथ्वी सिंह चौहान उर्फ मोहर सिंह की संपत्ति कुर्क करने के डीएम के आदेश पर एक माह बाद भी अमल नहीं हुआ है। पांच करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति पर कब्जा लेने का आदेश पांच जून को हुआ था, जिस पर कार्रवाई करना अधिकारी भूल ही गए।
पृथ्वी सिंह चौहान का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पंचायत चुनाव के दौरान पृथ्वी सिंह और उसके साथियों ने मतदान केंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिग की थी। मौके पर पहुंचे एसडीएम ऋषिराज ने फिर से मतदान प्रक्रिया आरंभ कराई थी। तत्कालीन एसपी अविनाश पांडेय के आदेश पर पृथ्वी सिंह और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि पृथ्वी सिंह शातिर अपराधी है। उसने अवैध तरीके से काफी संपत्ति अर्जित की है। उसके भय और आतंक के चलते लोग उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
पुलिस ने पृथ्वी सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन एसपी ने पृथ्वी सिंह की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की थी। गैंगस्टर एक्ट की धारा-14 (1) के तहत तीन जून को आख्या प्रस्तुत की गई थी। उसके आधार पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने पांच जून को आदेश पारित कर पृथ्वी सिंह की 20 अचल संपत्तियां कृषि भूमि, आवासीय प्लाट, विद्यालय, शहर और गांव का मकान, 10 वाहन जब्त करने का आदेश दिया था। जिनकी कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। डीएम ने अचल संपत्तियों का प्रशासक तहसीलदार मैनपुरी को नियुक्त किया था। विद्यालय भवन का प्रशासक जिला विद्यालय निरीक्षक और वाहनों को अभिरक्षा में लेने का आदेश पुलिस उपाधीक्षक को दिया था। करीब एक माह का समय बीतने के बावजूद अधिकारियों ने संपत्तियों को कब्जे में नहीं लिया है।