Move to Jagran APP

पॉस्को व दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

जागरण संवाददाता, मैनपुरी : किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने 10

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Mar 2018 02:36 PM (IST)Updated: Thu, 22 Mar 2018 02:36 PM (IST)
पॉस्को व दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
पॉस्को व दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

जागरण संवाददाता, मैनपुरी : किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित को जेल भेज दिया गया है। अर्थदंड की राशि 95 हजार में से 60 हजार रुपया पीड़िता को दिया जाएगा।

loksabha election banner

घिरोर क्षेत्र की निवासी एक किशोरी छह फरवरी 2013 को घर पर थी। उसके पिता बरात में गए थे। तभी सोनल ¨सह निवासी नगला केवल थाना राजेपुर फर्रुखाबाद उसे बहलाकर अगवा कर ले गया। जाते समय किशोरी घर में रखे जेवर, एक लाख रुपये की नकदी भी साथ ले गई। बरात से लौटने के बाद किशोरी के पिता आरोपित के घर पहुंचा। बेटी को वापस करने के लिए पंचायत जोड़ी। मगर, आरोपित ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पंचायत की बात भी नहीं सुनी। किशोरी के पिता ने घर लौटकर थाना घिरोर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। अभियुक्त को जेल भेज दिया। चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर दी। इस दौरान आरोपित जमानत पर रिहा हो गया।

घटना का परीक्षण पॉस्को एक्ट कोर्ट में हुआ। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश लालचंद्र ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रेमचंद्र निगम के तर्को के आधार पर अभियुक्त को पॉस्को कानून के अलावा अपहरण, दुष्कर्म और धमकी का दोषी करार दिया। अभियुक्त को 10 साल के कारावास व 95 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में 60 हजार रुपये पीड़ित किशोरी को दिया जाए। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को चार साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश सुनाया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.