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15 साल पुराने वाहनों के 50 हजार मालिकों को नोटिस

पर्यावरण संरक्षण और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए शासन और प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके तहत 15 साल से पुराने वाहनों के मालिकों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। एआरटीओ

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Sep 2018 10:50 PM (IST)Updated: Sat, 08 Sep 2018 10:50 PM (IST)
15 साल पुराने वाहनों के 50 हजार मालिकों को नोटिस
15 साल पुराने वाहनों के 50 हजार मालिकों को नोटिस

जागरण संवाददाता, मैनपुरी: पर्यावरण संरक्षण और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए शासन और प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके तहत 15 साल से पुराने वाहनों के मालिकों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। नवीनीकरण न कराने पर उक्त वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

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एक अनुमान के मुताबिक मैनपुरी में वर्ष 2003 से पुराने लगभग 50 हजार वाहन हैं। इनका पंजीकरण न तो निरस्त कराया है और न नवीनीकरण। इनमें से अधिकांश कबाड़ हो चुके हैं। बड़ी संख्या में सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आए दिन हादसे होते हैं। नए वाहनों को जारी हो सकेंगे नंबर

जिन वाहनों के पंजीकरण की वैधता समाप्त हो चुकी है, वे नंबर दूसरे वाहनों को जारी नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब पंजीकरण निरस्त के बाद ये नंबर दूसरे वाहनों को जारी किया जा सकेगा। इस प्रकार होगा नवीनीकरण

निजी वाहनों के नवीनीकरण के लिए पंजीकरण की कॉपी व वाहन स्वामी का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। वाहन को कार्यालय ले जाकर ऑनलाइन पंजीकरण की फीस जमा करने के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण हो जाएगा। शासन के आदेश पर वाहन स्वामियों को सार्वजनिक नोटिस जारी हुआ है। 30 दिन में नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो उनका पंजीकरण निलंबित हो जाएगा। उक्त वाहनों का संचालन अवैध माना जाएगा।

राजेश कर्दम, एआरटीओ, मैनपुरी।


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