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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 14, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

महंंत ने आश्रम में बुलाकर मह‍िला से की दर‍िंदगी, बनाया अश्लील वीड‍ियो; पुलि‍स ने क‍िया ग‍िरफ्तार

Published: Fri, 14 Feb 2025 11:05 AM (IST)

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज‍िले में एक महंत ने मह‍िला को अपने आश्रम में बुलाकर दुष्कर्म क‍िया। यही नहीं उसका ...और पढ़ें

पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी महंत अजय दास। साभार- विभा
पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी महंत अजय दास। साभार- विभा

संवाद सूत्र, कुरावली। मैनपुरी के कुरावली में दवा लेने पहुंची महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी महंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को कुरावली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह चौहान ने आरोपित महंत अजयदास को शरीफपुर से प्रेमपुरा जाने वाले मार्ग की पुलिया के निकट से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। अब पुलिस उसके अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है।

औंछा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने 15 दिन पूर्व क्षेत्र के गांव प्रेमपुरा स्थित एक आश्रम के महंत अजयदास के खिलाफ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि महंत ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और अपने कक्ष में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके अश्लील वीडियो बनाए। जब उसने विरोध किया तो उसके पुत्र को मारने की धमकी देकर उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए।

महंत को ग‍िरफ्तार कर भेजा गया जेल

महिला द्वारा महंत के भाई आनंद नंदन महाराज और उसके गनर एटा के थरौली निवासी अनीस उर्फ सचिन यादव पर धमकाने का भी आरोप लगाया था। शिकायत पर जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। गुरुवार को पुलिस ने आरोपित महंत अजयदास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

इस संंबंध में कुरावली इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि महिला से दुष्कर्म के आरोपित महंत को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपितों की भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में सौतेले पिता को आजीवन कारावास

फतेहपुर सीकरी में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने 25 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वर्ष 2021 में क्षेत्र की एक किशोरी से उसके सौतेले पिता ने दो माह तक दुष्कर्म किया था। भाई के थाने में पहुंचकर शिकायत करने के बाद मामला उजागर हुआ था।

पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शर्मा ने 21 दिन में आरोपित के विरुद्ध चार्जशपीट न्यायालय में दाखिल की थी। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र दहिया ने बताया कि आपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 12 फरवरी को आरोपित इस्लाम को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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