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जिला पंचायत सदस्य डरें नहीं, मांगे सुरक्षा

जिला प्रशासन का मकसद अध्यक्ष जिला पंचायत निर्वाचन को निष्पक्ष कराना है। सभी सदस्यों

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 04:55 AM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 04:55 AM (IST)
जिला पंचायत सदस्य डरें नहीं, मांगे सुरक्षा
जिला पंचायत सदस्य डरें नहीं, मांगे सुरक्षा

जासं, मैनपुरी: जिला प्रशासन का मकसद अध्यक्ष जिला पंचायत निर्वाचन को निष्पक्ष कराना है। सभी सदस्यों की सुरक्षा भी जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, यदि किसी सदस्य को सुरक्षा की आवश्यकता हो तो आवेदन करें। निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्वाचन प्रक्रिया होने तक सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए जाएंगे।

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यह बात डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी अशोक कुमार राय ने नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों से शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में संवाद करते हुए कही। डीएम ने बताया कि उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाएगा। जमानत की तय धनराशि नकद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण संलग्न करना होगा। बैठक में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के अलावा एडीएम बी.राम, एएसपी मधुबन कुमार सिंह, डिप्टी कलक्टर अनूप कुमार, सीओ सिटी अभय राय आदि उपस्थित रहे।

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तीन जुलाई का होगा मतदान-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत चुनाव के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति और उनकी संवीक्षा का कार्य 26 जून को होगा, 29 जून को उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। तीन जुलाई को मतदान, मतगणना की प्रक्रिया सम्पादित होगी। चुनाव के सभी काम डीएम न्यायालय कक्ष पर होंगे। डीएम ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 15 सौ रुपये, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला के लिए 750 और जमानत धनराशि सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार, आरक्षित वर्ग के लिए पांच हजार निर्धारित है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन जमानत धनराशि केवल एक ही नाम निर्देशन पत्र पर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदन का हस्ताक्षर, निशानी अंगूठा अनिवार्य है।


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