भुगतान न करने पर पालिका के फर्नीचर की होगी नीलामी
- ठेकेदार का भुगतान न करने पर सिविल जज ने सुनाया फैसला - 29 साल से नगर पालिका नहीं कर रही थी धनराशि का भुगतान मैनपुरी जासं। नगर पालिका परिषद में 29 साल पहले ठेकेदार से नाली मरम्मत का कार्य तो करा लिया लेकिन भुगतान नहीं किया। कोर्ट के आदेश पर भी भुगतान नहीं हुआ तो सिविल जज ने नगर पालिका का फर्नीचर कुर्क कर नीलाम करने का निर्णय लिया है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी : नगर पालिका परिषद में 29 साल पहले ठेकेदार से नाली मरम्मत का कार्य तो करा लिया लेकिन भुगतान नहीं किया। कोर्ट के आदेश पर भी भुगतान नहीं हुआ तो सिविल जज ने नगर पालिका का फर्नीचर कुर्क कर नीलाम करने का निर्णय लिया है। हालांकि भुगतान के लिए नौ दिन की मोहलत भी दी है।
नगर पालिका में वर्ष 1990 में शहर की नाली मरम्मत का कार्य ठेकेदार संतोष कुमार को दिया था। संतोष कुमार ने मरम्मत कार्य पूरा कर भुगतान के लिए अपने बिल नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत किए। लेकिन नगर पालिका ने भुगतान नहीं किया। परेशान होकर वर्ष 1993 में ठेकेदार ने कोर्ट की शरण ली।
सुनवाई के बाद अदालत ने ठेकेदार का वाद मंजूर करते हुए नगर पालिका को 23,241 रुपये का भुगतान मय 6.25 फीसद ब्याज के ठेकेदार के हक में किए जाने का फैसला सुनाया। लेकिन नगर पालिका ने भुगतान नहीं किया। 24 अगस्त 2011 को अपीलीय न्यायालय ने भी नगर पालिका को ठेकेदार का भुगतान करने का आदेश सुनाया। ठेकेदार की मांग पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में मामले की सुनवाई शुरू हुई। न्यायाधीश शक्ति सिंह ने लंबे अरसे से नगर पालिका द्वारा भुगतान न किए जाने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने आदेश दिया कि 30 अप्रैल तक यदि नगर पालिका मैनपुरी ठेकेदार की धनराशि का भुगतान नहीं करती है तो नगर पालिका के कार्यालय के फर्नीचर को कुर्क कर लिया जाए। फर्नीचर को नीलाम कर ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा।