सपा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव पर केस दर्ज, मैनपुरी में जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमले का आरोप
सपा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव पर एक और मामला दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ एससीएसटी एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं कई धाराएं भी शामिल हैं। जिला पंचायत सदस्य ने मैनपुरी में ये केस दर्ज कराया है।
मैनपुरी, जागरण संवाददाता। तीन दिन पहले मतगणना के समय मतगणना स्थल से कुछ दूर सपा के जिला पंचायत सदस्य के साथ हुए विवाद के मामले में पूर्व विधायक सहित 11 आरोपितों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट और जानलेवा हमले की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह को सौंपाी गई है।
जिला पंचायत सदस्य ने दर्ज कराया मामला
प्राथमिकी दर्ज कराने वाले शुभम सिंह निवासी मुहल्ला बंशीगोहरा सपा के जिला पंचायत सदस्य है। उन्होंने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि 13 मई की रात करीब पौने दस बजे वे अपने साथी नीतू मास्टर, निहाल वाल्मीक, विनीत निगम, मनीष गौतम के साथ स्कार्पियो में डीजल लेने के लिए सोनी पेट्राेल पंप नगला नया दीवानी गए थे। वहां पहले से मौजूद सपा के पूर्व सदर विधायक राजकुमार यादव निवासी निकट रोडवेज बस स्टैंड, बंटी यादव निवासी वैष्णो होटल के पास स्टेशन रोड मैनपुरी और नौ अज्ञात हमलावरों ने उनके पास आकर जातिसूचक गाली गलौज शुरू कर दी और कहा कि तुम मेरा पार्टी में विरोध करते हो।
जान से मारने के लिए किया फायर
शुभम सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर राजकुमार यादव उर्फ बंटी ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। इसी दौरान विनीत ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया। जिससे उनकी जान बच गई। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना की प्राथमिकी धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 आइपीसी और एससीएसटी एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर कोतवाली प्रदीप सेंगर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।