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अखिलेश पर टिप्पणी में योगी के खिलाफ याचिका

सपा पदाधिकारी ने सीजेएम कोर्ट में दायर किया था वाद चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में की थी टिप्पणी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 May 2019 09:32 PM (IST)Updated: Mon, 20 May 2019 09:32 PM (IST)
अखिलेश पर टिप्पणी में योगी के खिलाफ याचिका

मैनपुरी, जागरण संवाददाता। सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों का मामला अदालत तक पहुंच गया। 'बबुआ' को गुंडों का सरताज और 'बुआ' को भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति कहे जाने पर स्थानीय सपा पदाधिकारी ने सीजेएम न्यायालय में वाद दायर किया है। इस मामले मे मंगलवार को सुनवाई होगी।

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चुनाव प्रचार के दौरान बीते पांच मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ और जौनपुर में जनसभाएं की थीं। मैनपुरी शहर के आजाद नगर निवासी रामदास निगम (सपा के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष) ने सोमवार को सीजेएम न्यायालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वाद दायर किया कि बीती छह मई को उन्होंने एक समाचार पत्र में योगी आदित्यनाथ द्वारा अपनी आजमगढ़ व जौनपुर की सभाओं में दिए गए बयान पढ़े थे। इसमें योगी ने कहा कि 'बबुआ' गुंडों का सरताज और 'बुआ' भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। योगी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 'बबुआ' और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को 'बुआ' कहकर संबोधित करते हैं। मुख्यमंत्री ने गलत आरोप लगा अखिलेश और उनकी पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। इससे पार्टीजनों को मानसिक पीड़ा हुई। याची ने कहा है कि उसने पहले थाने में इसकी शिकायत की, इसके बाद एसपी मैनपुरी को रजिस्ट्री से शिकायत भेजी। परंतु पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस कारण उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। सीजेएम ममता सिंह ने वाद को स्वीकृत कर मंगलवार को सुनवाई की तिथि तय की है।

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