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हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, महोबा : वर्ष 2013 में लूटपाट के इरादे से घर में घुसे दो आरोपितों ने द्वार

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Aug 2018 11:17 PM (IST)Updated: Tue, 07 Aug 2018 11:17 PM (IST)
हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, महोबा : वर्ष 2013 में लूटपाट के इरादे से घर में घुसे दो आरोपितों ने द्वारा महिला पर सिल पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकिशोर शुक्ल ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया और आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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शासकीय अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 15 जनवरी 2013 की है, शहर के गांधीनगर आल्हा चौक निवासी सुशीला देवी सोनी पत्नी बाबूलाल सोनी की घर में घुसकर अभियुक्तगण गोलू उर्फ बृजेश सोनी पुत्र अखिलेश सोनी निवासी आल्हा चैक व सुरेश कुशवाहा पुत्र रामप्रसाद निवासी कस्बा थाई ने लूटपाट करने के इरादे से सिल पत्थर से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में दोनों आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकिशोर शुक्ल ने अपना फैसला सुनाया। दोनों ही अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले की कुशल पैरवी शासकीय अधिवक्ता रामेश्वर यादव ने की। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों को 8-8 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की अदायगी न होने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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