छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास
जागरण संवाददाता महोबा मां के साथ खेत जा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और विर
जागरण संवाददाता, महोबा : मां के साथ खेत जा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर मां के हाथों की अंगुलियों को काटने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को तीन साल के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि खरेला क्षेत्र के एक ग्राम की निवासी महिला ने तहरीर देकर बताया कि पांच अक्टूबर 2018 की शाम साढ़े छह बजे 14 साल की बेटी के साथ खेतों में शौच के लिए जा रही थी। रास्ते में गांव में रहने वाला कामता प्रसाद उससे छेड़खानी करने लगा। उसकी मां ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उनके दाहिने हाथ की अंगुलियों को दांत से काट लिया और कपड़े फाड़ दिए। महिला के दोनों अंगुलियों में चोटें आई। छह अक्टूबर 2018 को इस मामले में अभियुक्त कामता कुशवाहा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय ने एक जुलाई 2019 को अभियुक्त कामता कुशवाहा के विरुद्ध छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में आरोप विचरित किया गया। सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त कामता कुशवाहा को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही नौ हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की अदायगी न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।