Move to Jagran APP

छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता महोबा मां के साथ खेत जा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और विर

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Jul 2021 05:42 PM (IST)Updated: Fri, 23 Jul 2021 05:42 PM (IST)
छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, महोबा : मां के साथ खेत जा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर मां के हाथों की अंगुलियों को काटने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को तीन साल के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।

loksabha election banner

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि खरेला क्षेत्र के एक ग्राम की निवासी महिला ने तहरीर देकर बताया कि पांच अक्टूबर 2018 की शाम साढ़े छह बजे 14 साल की बेटी के साथ खेतों में शौच के लिए जा रही थी। रास्ते में गांव में रहने वाला कामता प्रसाद उससे छेड़खानी करने लगा। उसकी मां ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उनके दाहिने हाथ की अंगुलियों को दांत से काट लिया और कपड़े फाड़ दिए। महिला के दोनों अंगुलियों में चोटें आई। छह अक्टूबर 2018 को इस मामले में अभियुक्त कामता कुशवाहा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय ने एक जुलाई 2019 को अभियुक्त कामता कुशवाहा के विरुद्ध छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में आरोप विचरित किया गया। सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त कामता कुशवाहा को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही नौ हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की अदायगी न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.