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दंपती को पीटने के मामले में तीन भाइयों को कारावास

जासं महोबा वर्ष 2009 में दंपती से हुई पिटाई के मामले में न्यायालय ने तीन भाइयों को तीन-तीन स

By JagranEdited By: Published: Tue, 31 Aug 2021 06:04 PM (IST)Updated: Tue, 31 Aug 2021 06:04 PM (IST)
दंपती को पीटने के मामले में तीन भाइयों को कारावास
दंपती को पीटने के मामले में तीन भाइयों को कारावास

जासं, महोबा : वर्ष 2009 में दंपती से हुई पिटाई के मामले में न्यायालय ने तीन भाइयों को तीन-तीन साल के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने बताया कि नौ सितंबर 2012 को महोबकंठ क्षेत्र के ग्राम चौका निवासी मातादीन की मां राजाबाई सुबह खेत में तिली काट रही थीं, तभी खेत में जानवर घुस गए। महिला ने पड़ोसी दिप्पन से कहा कि वह अपने जानवर खेत से निकाल ले। इस पर दिप्पन ने राजाबाई को गाली देकर चप्पलों से पीट दिया। महिला ने घर में जानकारी दी तो घरवाले उनके घर गए। वहां दिप्पन, उसके पिता रतीराम ने घर में बंदकर लाठियों से पीटा। मामले में केस दर्ज होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने सुनवाई कर फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने बताया कि अभियुक्त पप्पू, दिप्पन व संतोष पुत्रगण छोटेलाल को तीन-तीन साल के कारावास व चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।


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