आरोपित को दस साल का कारावास
जागरण संवाददाता, महोबा : जानलेवा हमले मामले में न्यायालय जिला जज ने आरोपित को दस साल के कार
जागरण संवाददाता, महोबा : जानलेवा हमले मामले में न्यायालय जिला जज ने आरोपित को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में तीन आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।
घटना 5 जुलाई 2014 की है। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामना गांव निवासी दयाराम पुत्र गोकुल बकरियों को चराकर शाम साढ़े 5 बजे घर आ रहा था। तभी रास्ते में नहर पुलिया के पास सीताराम के खेत के नजदीक चंगी, रमेश, तमंचा लिए और मंगल व रामेश्वर लाठियां लेकर खड़े थे। इसके बाद रमेश व चंगी ने उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किए जो उसके सिर व चेहरे पर लगे। इसके बाद चारों उसे समझकर भाग गए। घटना को जयपाल पुत्र चंद्रभान व चंद्रभान पुत्र गोकुल ने देखा था। वादी घायल दयाराम पुत्र गोकुल की तहरीर पर पुलिस ने चंगी व मंगल पुत्र ईश्वर राजपूत, रमेश व रामेश्वर पुत्र मन्नी ढीमर निवासीगण मामना के विरुद्ध मामला दर्ज कराया और यह मामला न्यायालय पहुंचा। जनपद न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने अपना फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल ¨सह ने बताया कि घटना में शामिल चंगी, मंगल व रामेश्वर के विरुद्ध कोई साक्ष्य न मिलने पर उन्हें दोष मुक्त किया गया है। वहीं रमेश पुत्र मुन्नी ढीमर को दस साल के कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी।