विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मासूम की हत्या के दोषी पड़ोसी को उम्रकैद, जमीन के विवाद में बच्चे को सड़क पर पटक कर ले ली थी जान

By Jagran NewsEdited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Sat, 17 Oct 2026 05:22 AM (IST)

महोबा में जमीन विवाद के चलते पांच वर्षीय बच्चे की हत्या के दोषी पड़ोसी हल्के को कोर्ट ने उम्रकैद की ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. जमीन विवाद में पड़ोसी ने बच्चे की हत्या की।

  2. दोषी हल्के को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी।

  3. पांच वर्षीय रघुवीर को सड़क पर पटक कर मारा।

जागरण संवाददाता, महोबा। जमीन के विवाद के चलते पड़ोसी के पांच साल के पुत्र को तीन बार सड़क पर पटक कर मार डालने के मामले में दोषी पड़ोसी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। युवक ने बच्चे की मासूम बहन को भी पटका था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। घटना चार नवंबर,2021 को सुबह छह बजे हुई थी।

रामदेव अपने पांच वर्षीय पुत्र रघुवीर व तीन वर्षीय पुत्री रोशनी को साइकिल पर पीछे बैठाकर जा रहे थे। पड़ोस में रहने वाले हल्के ने रास्ते में उन्हें रोककर मारपीट की। उसने पहले रोशनी को साइकिल से उठाकर सड़क पर पटक दिया। फिर रघुवीर को तीन बार उठाकर सड़क पर पटका, जिससे सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं।

दोनों बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टर ने रघुवीर को मृत बता दिया था। पुलिस ने दिवंगत के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पांच नवंबर को हल्के को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

यह भी पढ़ें- ब्रेक लगाते ही खुद चार्ज होगी आपकी कार, IIT कानपुर के रिसर्चरों ने डेवलप की सुपरकैपेसिटर टेक्नोलॉजी

शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-एक ध्रुव राय ने निर्णय सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज प्रताप पचौरी ने बताया कि रामदेव की जमीन पर हल्के कब्जा करना चाहता था। घटना के बाद से हल्के जिला जेल में बंद है। उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया था।