पंजीकृत गौशालाओं को मिलेगा अनुदान
जागरण संवाददाता, महोबा : प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण पोषण के
जागरण संवाददाता, महोबा : प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण पोषण के लिए अनुदान दिए जाने के लिए प्रचलित व्यवस्था प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि 1 से 31 जनवरी 2018 तक की अवधि में सभी पंजीकृत गौशालाओं द्वारा शासकीय अनुदान के लिए आवेदन पत्र पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय व आनलाइन किया जा सकता है। एक फरवरी से 15 फरवरी तक गौशालाओं का स्थलीय/भौतिक सत्यापन गठित समिति के द्वारा कर रिपोर्ट जिसमें पंजीकृत गौशालाओं की संख्यात्मक क्षमता उपलब्ध पशु गौशालाओं की अवस्थापना सुविधा, पेन, बैंक खाता संख्या आदि सहित दी जाएगी।
15 से 28 फरवरी तक सीडीओ की अध्यक्षता वाली गठित पांच सदस्यीय समिति द्वारा सत्यापन रिपोर्ट अभिलेखों के परीक्षण के बाद डीपीआर संस्तुतियों सहित प्रदेश के गोसेवा आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। गौशालाओं को प्रदत्त अनुदान की सुचिता एवं पारदर्शिता का संपूर्ण उत्तदायित्व उप्र गोसेवा आयोग का होगा। एक से 15 मार्च तक प्रदेश का गोसेवा आयोग पात्र गौशालाओं को शासकीय अनुदान देने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराएगा। शासन की संस्तुति के क्रम में मंडी समिति/गोसेवा आयोग के माध्यम से संगत मद में उपलब्ध धनराशि के आधार पर आरटीजीएस ऑनलाइन अंतरण सेवा के जरिए गौशालाओं को धन की उपलब्धता कराई जाएगी। समिति के स्वरूप में सीडीओ अध्यक्ष, डीएम सीडीओ गौशाला क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी संबंधित वीडीओ सदस्य होंगे जबकि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को सदस्य के साथ सचिव का भी दायित्व सौंपा गया है।