खेतों के किनारे ब्लेड वाले तारों से घेराबंदी हुई तो कार्रवाई
जागरण संवाददाता महोबा खेतों के किनारे अब ब्लेड वाले तारों से घेराबंदी की गई तो किसानों
By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Jun 2020 04:41 PM (IST)Updated: Sun, 28 Jun 2020 06:11 AM (IST)
जागरण संवाददाता, महोबा : खेतों के किनारे अब ब्लेड वाले तारों से घेराबंदी की गई तो किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिलाधिकारी ने जारी किया है।
डीएम एके तिवारी ने बताया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व उप्र गोवध अधिनियम के तहत खेतों की घेराबंदी के लिए किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड तार को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि इन तारों में उलझ कर गोवंश घायल व अपंग हो जाते हैं। छुट्टंा गोवंश को खेतों में घुसने से रोकने के लिये खेतों में ब्लेड वाले तारों से घेराबंदी न करें और यदि पूर्व में की गई है तो तत्काल इसे हटा लें। यदि किसी भी खेत में इस तरह की घेराबंदी की गई तो कार्रवाई की जाएगी।
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