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प्रचार-सामग्री पर ¨प्रटर का नाम-पता नहीं होने पर होगी कार्रवाई

महराजगंज: जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार ¨सह ने कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Feb 2017 11:30 PM (IST)Updated: Sun, 26 Feb 2017 11:30 PM (IST)
प्रचार-सामग्री पर ¨प्रटर का नाम-पता नहीं होने पर होगी कार्रवाई
प्रचार-सामग्री पर ¨प्रटर का नाम-पता नहीं होने पर होगी कार्रवाई

महराजगंज: जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार ¨सह ने कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से पंपलेट, लीफलेट, हैंडबिल छापने वाले ¨प्रटर को इस पर अपना नाम एवं पूरा पता छापना अनिवार्य है। यदि वह अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के अनुपालन में प्रकाशित सामग्री दो-दो प्रति में रिटर्निंग आफिसर को भी देना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव खर्च में इसे जोड़े जाने के उद्देश्य से यह भी आवश्यक है कि उम्मीदवार की अनुमति के बगैर भी प्रचार-प्रसार सामग्री न प्रकाशित की जाए। यदि कोई ¨प्रटर, पब्लिशर ऐसा करता है तो सेक्शन 171 एच के तहत 2 साल की जेल और 2000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।


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