Maharajganj News: बेटे सहित बैंककर्मी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश, पिता-पुत्र पर है ये आरोप
सिसवा कस्बे के चित्रगुप्त नगर वार्ड निवासी पीड़ित का आरोप है कि बैंककर्मी ने उन्हे एक मकान खरीदने की सलाह दी। जिस पर भरोसा करते हुए बैनामा के नाम पर उनके बेटे के खाते में रुपये भी ट्रांसफर कर दिए। लेकिन मामला कुछ और ही निकला।
महराजगंज, जागरण संवाददाता। महराजगंज जिले के सिसवा कस्बे में एक बैंक के तत्कालीन कर्मचारी व उसके पुत्र द्वारा मकान बेचने के मामले में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वादी की तहरीर पर कोठीभार पुलिस को धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
यह है पूरा मामला
सिसवा कस्बे के चित्रगुप्त नगर वार्ड निवासी मनोज कुमार मद्धेशिया ने अपने अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से सीजेएम के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में कहा है उनका एक बैंक में काम के सिलसिले में आना जाना था। उसी दौरान बैंक के एक वरिष्ठ कर्मचारी से संपर्क हुआ। बैंक कर्मचारी ने जयप्रकाशनगर महराजगंज में एक मकान खरीदने के लिए कहा। मनोज को विश्वास में लेने के लिए कर्मचारी व उसके पुत्र ने भूमि की खतौनी भी उसे दे दी। मकान की कीमत 45 लाख रुपए तय हुई।
बयाना के नाम पर मनोज ने डेढ़ लाख रुपये कर्मचारी के पुत्र के खाते में ट्रांसफर कर बैनामा के लिए चार लाख बीस हजार रुपए स्टांप पेपर भी खरीद लिया। बाद में मनोज को पता चला कि वह मकान को जिस व्यक्ति से कर्मचारी ने अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवाया था, वह अनुसूचित जाति का था। आरोप है कि मकान को क्रय किए जाने में बैंक कर्मचारी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है।
मनोज के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम पीठासीन अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने कोतवाली पुलिस को कर्मचारी व उसके पुत्र के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि मामला अभी संज्ञान में नही है, आदेश की कापी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
पिकअप से तस्करी का 55 बोरी चावल बरामद
एसएसबी व पुलिस कि संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान बैरिया बाजार में पिकअप पर लदा तस्करी का 55 बोरी चावल बरामद कर एक आरोपित सिराजुद्दीन निवासी भैसहिया अड्डा बाजार को हिरासत में लिया है। बरामद सामान व आरोपित को कस्टम नौतनवा को सौंप दिया गया है।