त्वरित न्याय के लिए केस की पैरवी पर जोर
त्वरित न्याय के लिए सभी कैदी केस की निरंतर पैरवी कराएं। तारीख लेकर केस को लटकाएं नहीं और पेशी पर जाने पर अपने अधिवक्ता से केस की अद्यतन जानकारी लें।
महराजगंज : त्वरित न्याय के लिए सभी कैदी केस की निरंतर पैरवी कराएं। तारीख लेकर केस को लटकाएं नहीं और पेशी पर जाने पर अपने अधिवक्ता से केस की अद्यतन जानकारी लें। ये बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम किशोर ने शनिवार को जेल के निरीक्षण के दौरान कहीं। सचिव ने कहा कि गरीब कैदियों को केस की पैरवी के लिए निश्शुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था शासन ने कराई है। जिस कैदी को अधिवक्ता चाहिए वह लिखित आवेदन करे। सप्ताह भीतर अधिवक्ता की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाएगी। कैदियों ने सचिव को अपनी समस्या बताईं और समाधान कराने की मांग की। सचिव ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि सभी कैदियों की समस्याओं का सप्ताह भीतर निस्तारण करें। इस अवसर पर जेल अधीक्षक एके ¨सह, जेलर अर¨वद कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर पीके ¨सह व नयन कमल उपस्थित रहे।