साढ़े चार साल बाद मिला रीता को न्याय
साढ़े चार वर्ष पूर्व हाईवोल्टेज विद्युत तार गिरने की वजह से अपने दोनों हाथ गवां चुकी रीता को परितोष न्यायालय में साढ़े चार साल बाद आठ लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने से वादिनी के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
महराजगंज : साढ़े चार वर्ष पूर्व हाईवोल्टेज विद्युत तार गिरने की वजह से अपने दोनों हाथ गवां चुकी रीता को परितोष न्यायालय में साढ़े चार साल बाद आठ लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने से वादिनी के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रीता पत्नी गुड्डू ने इस बात का वाद दायर किया था कि वह एक दिसंबर 2014 को सुबह सवा पांच बजे खलिहान की तरफ गई थी। अचानक 11 हजार वोल्टेज का तार उसके ऊपर गिर गया, जिससे विद्युत प्रवाहित होने की वजह से वह बुरी तरह झुलस गई। जीवन को बचाने के उद्देश्य से उसके दोनो हाथों को काटना पड़ा। उसके तीन छोटे बच्चे हैं, हाथ कट जाने से वह अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में अक्षम है। उसने उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध वाद दर्ज कराते हुए 20 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। गुरुवार को परितोष न्यायालय ने वाद पर साक्ष्यों के आधार पर विद्युत विभाग को आठ लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया।