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सहायता योजना से फर्नीचर व्यवसाय को बढ़ावा देने की पहल

महराजगंज: शासन ने एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जिले में चयनित फर्नीचर व्यवसाय व व्यवसायियों को

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Oct 2018 11:45 PM (IST)Updated: Tue, 23 Oct 2018 11:45 PM (IST)
सहायता योजना से फर्नीचर व्यवसाय को बढ़ावा देने की पहल
सहायता योजना से फर्नीचर व्यवसाय को बढ़ावा देने की पहल

महराजगंज: शासन ने एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जिले में चयनित फर्नीचर व्यवसाय व व्यवसायियों को सहायता योजना के माध्यम से बढ़ावा देने की योजना बनाई है। व्यवस्था के मुताबिक इस योजना का लाभ पाने के इच्छुक बेरोजगारों को 25 लाख से डेढ़ करोड़ तक की परियोजना लागत का कार्य प्रारंभ करने में मदद मिलेगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को पांच फीसद अंशदान भी जमा करना होगा। शासन ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत जिले में फर्नीचर व्यवसाय का चयन किया है। फर्नीचर व्यवसाय में अब तक इच्छुक बेरोजगारों में से ज्यादातर ने छोटी लागत से व्यवसाय शुरू किया है । जिसकी वजह से इस व्यवसाय को जिले में बढ़ावा देने में समस्या आ रही है। फर्नीचर व्यवसाय व व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए शासन ने अब सहायता योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को स्वयं के अंशदान के रूप में परियोजना लागत का 10 फीसद तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का पांच फीसद अंशदान जमा करना होगा। योजना का लाभ उसी को मिलेगा जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक होगी, बैंकों का डिफाल्टर न हो, आवेदक या परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न प्राप्त कर रहा हो तथा अनिवार्य रूप से शपथ ग्रहण प्रस्तुत करने वाला हो। बेरोजगारों को योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर उपायुक्त उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के समक्ष आवेदन करना होगा।

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इस योजना के तहत फर्नीचर व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेरोजगारों द्वारा 25 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक ऋण लिया जा सकता है। 25 लाख तक ऋण प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को अधिकतम 25 फीसद, 25 लाख से 50 लाख तक ऋण प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को परियोजना लागत का 20 फीसद मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। 50 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत पर 10 लाख रुपया अथवा परियोजना लागत का 10 फीसद तथा डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत का 10 फीसद अथवा अधिकतम 20 लाख मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा।

जिला उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त गिरीशचंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि फर्नीचर व्यवसाय को व्यापक रूप देने के लिए सहायता योजना प्रारंभ हुई है। ऋण प्राप्त करने के इच्छुक बेरोजगार अपना आवेदन छह नवंबर तक प्रस्तुत करें।


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