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सामान का परिवहन करने वाले वाहनों को न रोकें: डीएम

महराजगंज जिला मजिस्ट्रेट डा. उज्जवल कुमार ने कहा कि सामान का परिवहन करने वाले किसी भी प्रकार के वाहन को जनपद के अन्दर आने या जाने से न रोका जाए।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Mar 2020 10:04 PM (IST)Updated: Thu, 26 Mar 2020 10:04 PM (IST)
सामान का परिवहन करने वाले वाहनों को न रोकें: डीएम

महराजगंज: जिला मजिस्ट्रेट डा. उज्जवल कुमार ने कहा कि सामान का परिवहन करने वाले किसी भी प्रकार के वाहन को जनपद के अन्दर आने या जाने से न रोका जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में जारी सम्पूर्ण लाक डान निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपयोगी सामग्रियों यथा-गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइन्ड, साबुन, टूथपेस्ट, समस्त प्रकार के मेवा, आलू, समस्त प्रकार की सब्जियां व समस्त प्रकार के फल, दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, पशुओं के चारा से संबंधित पशु आहार, भूसा, चिकित्सकीय उपकरणों, दवाओं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन, ब्लीचिग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल्स जो फर्श क्लीनर/सेनेटाइजर में प्रयोग किए जाने वाले हैं। इनकी गाड़ियों को जनपद के अन्दर लाने/ले जाने के लिए प्रतिबंध/निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी प्रकार के वाहन को जनपद के अन्दर आने से या जनपद के अन्दर से जाने से न रोका जाये।

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