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VVPAT पर्चियों की गिनती पर सबकी नजर, एक भी चूक कठघरे में ला सकती है चुनाव प्रक्रिया को

आयोग से लेकर सभी राजनीतिक दलों की नजरें इस पर हैं। एक-दो वोटों का अंतर पूरी चुनाव प्रक्रिया को कठघरे में खड़ा कर सकता है।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Wed, 22 May 2019 12:29 PM (IST)Updated: Thu, 23 May 2019 06:22 AM (IST)
VVPAT पर्चियों की गिनती पर सबकी नजर, एक भी चूक कठघरे में ला सकती है चुनाव प्रक्रिया को

लखनऊ, जेएनएन। चुनाव इतिहास में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल सभी ईवीएम में किया गया। पहली बार परिणाम घोषित करने से पहले इसकी पर्चियों का मिलान भी किया जाएगा। इनकी गिनती काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आयोग से लेकर सभी राजनीतिक दलों की नजरें इस पर हैं। एक-दो वोटों का अंतर पूरी चुनाव प्रक्रिया को कठघरे में खड़ा कर सकता है। 

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वीवीपैट की गणना के लिए दिशा निर्देश

  1. वीवीपैट के एड्रेस टैग का मिलान निर्धारित बूथ संख्या के अनुसार किया जाएगा। ड्रॉप बॉक्स को खोल कर कर उसमें पड़ी पर्चियों निकाला जाएगा। वीवीपैट में ड्राप बॉक्स खोलने एवं पर्ची निकालने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नही किया जाएगा।
  2. पर्चियों से वीवीपैट स्टेटस को प्रदर्शित करने वाली सात पर्चियों को अलग किया जाएगा और मतदान से संबंधित पर्चियों को अलग किया जाएगा।
  3. मतदान से संबंधित पर्चियों को उम्मीदवारों के अनुसार अलग-अलग किया जाएगा और उनके 25-25 पर्चियों के बंडल बनाए जाएंगे और उनके निर्धारित प्रपत्र पर लेखा किया जाएगा और यह संपूर्ण प्रक्रिया ईवीएम के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ इस प्रकार की जाएगी की मतगणना एजेंटों द्वारा उसका अवलोकन किया जा सके।
  4. वीवीपैट की पर्चियों को मतगणना के उपरांत पुन: वीवीपैट के ड्राप बॉक्स में रखकर एड्रेस टैग के साथ सील किया जाएगा और कैरी केस में डाल कर वापस रखा वापस रखा जाएगा।

पोस्टल बैलेट 

पोस्टल बैलेट की गणना के लिए लखनऊ लोकसभा में 10 और मोहनलालगंज लोक सभा मे छह टेबल लगाई जाएगी। सबसे पहले दोनों लिफाफों में बैलेट पेपर क्रमांक अंकित किया गया है अथवा नही। यदि दोनों लिफाफों में क्रमांक नही है तो ऐसे बैलेट को रिजेक्ट माना जाएगा। इसके लिफाफे से निकले 13 डिक्लेरेशन फार्म में वोटर का नाम, वोटर का मतदाता क्रमांक, गैजेटेड अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर व वोटर के हस्ताक्षर को देखा जाएगा। कोई भी विवरण नही पाया जाता है तो उस बैलेट को रिजेक्ट किया जाएगा। यदि बैलेट काटा या फटा या फोटो कॉपी से प्रतीत होता है तो उसे तुरन्त निरस्त किया जाएगा। एक ही उम्मीदवार के सामने निशान लगा बैलेट ही मान्य होगा यदि किसी मतदाता द्वारा एक उम्मीदवार के नाम के सामने सही का निशान और बाकी सभी उम्मीदवारों के सामने क्रॉस का निशान लगाया गया है तो ऐसे बैलेट को भी निरस्त किया जाएगा।

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