विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

विवेक तिवारी हत्याकांड: अदालत ने मुख्य आरोपी को ही माना दोषी, साक्ष्य के अभाव में संदीप बरी

Published: Thu, 17 Sep 2026 04:54 PM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2026 05:08 PM (IST)

लखनऊ की अदालत ने विवेक तिवारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी प्रशांत चौधरी को दोषी ठहराया है, जबकि दूसरे आरोपी संदीप को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

भाई व चाचा के साथ कोर्ट के बाहर बैठीं कल्पना तिवारी।

भाई व चाचा के साथ कोर्ट के बाहर बैठीं कल्पना तिवारी।

HighLights

  1. अदालत ने प्रशांत चौधरी को विवेक तिवारी हत्याकांड में दोषी माना।

  2. साक्ष्यों के अभाव में संदीप कुमार को मामले से बरी किया गया।

  3. विवेक की पत्नी कल्पना फैसले से असंतुष्ट, हाईकोर्ट जाएंगी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमतीनगर के बहुचर्चित एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में आठ साल तक  सुनवाई, गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आज मुख्य आरोपित प्रशांत चौधरी को दोषी माना।

हालांकि साक्ष्यों के अभाव में प्रशांत को धारा 302 के बजाए केवल धारा 304 के तहत दोषी पाया गया। सोमवार को इस मामले में सज़ा सुनाई जाएगी।

वहीं दूसरे आरोपित संदीप को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत में मौजूद विवेक की पत्नी कल्पना फैसले से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि न्याय के लिए वह हाइ कोर्ट जाएंगी।

29 सितंबर 2018 की रात विवेक तिवारी की पुलिसकर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की रात विवेक तिवारी आफिस से अपनी सहकर्मी सना खान के साथ कार से लौट रहे थे।

गोमतीनगर विस्तार में मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने उनकी कार को रोकने का प्रयास किया। कार नहीं रोकने पर प्रशांत चौधरी ने विवेक को गोली मार दी थी।

यह भी पढ़ें- आगरा: काली नागिन के डसने से बच्ची की मौत, चचेरा भाई अस्पताल में भर्ती