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योगी सरकार का बड़ा तोहफा: इन राज्यकर्मियों के DA में हुई बढ़ोतरी, पेंशनर्स को भी दी राहत

Published: Fri, 22 May 2026 10:11 PM (GMT+05:30)

सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान में कार्यरत राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया है।

पांचवें व छठे वेतनमान वाले राज्यकर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा

पांचवें व छठे वेतनमान वाले राज्यकर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान में काम कर रहे राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया है। पांचवें वेतमान में कार्यरत कार्मिकों का डीए नौ प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों का डीए पांच प्रतिशत बढ़ाया गया है।

मई माह के वेतन के साथ बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा बढ़ी दर से डीए दिए जाने के लिए जारी आदेश के मुताबिक छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों का डीए पांच प्रतिशत वृद्धि के साथ 257 से बढ़कर 262 प्रतिशत तथा पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतन संरचना में काम कर रहे कार्मिकों का डीए नौ प्रतिशत वृद्धि के साथ 474 से बढ़कर 483 प्रतिशत हो गया है।

इसका लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत उन पदधारकों को मिलेगा जिनके वेतनमान जनवरी 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और वे पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत हैं

वित्त विभाग ने जारी किए आदेश

एक जनवरी से 30 अप्रैल तक की देय अवशेष धनराशि (एरियर) अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं उनकी अवशेष धनराशि उनके पीपीएफ में जमा कराई जाएगी या एनएससी के रूप में दी जाएगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को देय अवशेष धनराशि में से 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि उनके टियर-एक पेंशन खाते में जमा कराई जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से भी पेंशन खाते में अवशेष धनराशि की 14 प्रतिशत के बराबर धनराशि जमा की जाएगी।

बची हुई 90 प्रतिशत धनराशि कार्मिकों के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के माध्यम से दी जाएगी। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पहले समाप्त हो गई है अथवा जो छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा।

अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स को बढ़ी दर से महंगाई राहत का लाभ देने के लिए भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक भुगतान किए जाने का आदेश भी वित्त विभाग ने जारी किया है।

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