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UP News: उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा बिजली सामग्री का 35 प्रतिशत तक ज्यादा रेट, आयोग ने लगाई फटकार

यूपी में विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका पर उपभोक्ताओं से बिजली सामग्री का 35 प्रतिशत तक ज्यादा रेट वसूले जाने पर नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को फटकार लगाई है। आयोग ने फटकार लगाते हुए कहा क‍ि अगर कास्ट डाटा बुक का पालन न हुआ तो लगाया जाएगा जुर्माना

By Prabhapunj MishraEdited By: Published: Sat, 24 Sep 2022 10:00 AM (IST)Updated: Sat, 24 Sep 2022 10:00 AM (IST)
UP News: उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा बिजली सामग्री का 35 प्रतिशत तक ज्यादा रेट, आयोग ने लगाई फटकार
बिजली सामग्री का 35 प्रतिशत तक ज्यादा रेट वसूलने पर ब‍िजली कंपन‍ियों को आयोग ने लगाई फटकार

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। UP Electricity News बिजली विभाग उपभोक्ताओं से खंभा, तार व ट्रांसफार्मर के लिए तय किए गए मूल्य से करीब 35 प्रतिशत तक ज्यादा मूल्य वसूल रहा है। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने कास्ट डाटा बुक में निर्धारित किए गए मूल्य से ज्यादा वसूलने पर नाराजगी जताई है और निर्देश दिए हैं कि वह इसका सख्ती से पालन करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। 

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परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में उपभोक्ताओं और किसानों से मनमाने रेट बिजली कंपनियां वसूल रही हैं। 25 केवीए ट्रांसफार्मर का रेट कास्ट डाटा बुक में 56,780 रुपये है लेकिन पावर कारपोरेशन के स्टाक इश्यू रेट में 74,198 है।

वहीं इसी प्रकार 63 केवीए ट्रांसफार्मर की दर 1,04,596 रुपये है लेकिन पावर कारपोरेशन के स्टाक इश्यू रेट में 1,40,801 रुपये है। इसी तरह अन्य सामग्री पर भी मनमाना रेट बिजली कंपनियों द्वारा वसूला जा रहा है। बिजली कंपनियों के कुछ जिलों में अभियंताओं द्वारा की जा रही इस गड़बड़ी पर परिषद द्वारा विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की गई और इसे नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने गंभीरता से लिया।

अब विद्युत नियामक आयोग के सचिव संजीव कुमार सिंह की ओर से कास्ट डाटा बुक का उल्लंघन करने पर बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों व पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी किया है। अगर नियम का पालन न किया गया तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।


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