यूपी में प्राइवेट इंजीनियरिंग और वोकेशनल संस्थान के छात्रों को बड़ी राहत, सत्र 2026-27 में नहीं बढ़ेगी फीस
उत्तर प्रदेश के निजी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फीस बढ़ोतरी से राहत मिली है। ...और पढ़ें

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
निजी तकनीकी संस्थानों में फीस वृद्धि पर रोक
सत्र 2026-27 में पुरानी फीस ही लागू रहेगी
विद्यार्थियों के हित में शासन का महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के निजी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस शैक्षिक सत्र में फीस बढ़ोतरी से राहत मिलेगी। शासन ने सत्र 2026-27 के लिए पिछले सत्र 2025-26 में निर्धारित मानक फीस को ही यथावत रखने का निर्णय लिया है।
यह व्यवस्था निजी क्षेत्र के डिग्री, डिप्लोमा और सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तर के इंजीनियरिंग व व्यावसायिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों पर लागू होगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव विनोद कुमार के अनुसार, प्रवेश और फीस नियमन समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 की मानक फीस को ही एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। इससे निजी संस्थान इन पाठ्यक्रमों की मानक फीस में मनमाने ढंग से बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।
शासन ने उन संस्थानों के लिए भी पुरानी फीस व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया है, जिनकी फीस मानक दर से अलग निर्धारित की गई थी। वर्ष 2017-18 में जिन संस्थानों की फीस सत्र 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए तय की गई थी, उनके लिए सत्र 2026-27 में भी पहले से निर्धारित फीस ही प्रभावी रहेगी।
इसी तरह वर्ष 2018-19 में जिन संस्थानों की फीस सत्र 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए मानक दर से अलग तय की गई थी, वहां भी सत्र 2026-27 में पूर्व निर्धारित फीस लागू होगी। यह व्यवस्था पिछले सत्र 2025-26 की तरह ही जारी रहेगी।
