UP: राशन दुकानों पर दूध-बिस्किट, ब्रेड भी बिकेंगे, दैनिक उपयोग की लगभग तीन दर्जन वस्तुओं की बिक्री की अनुमति
शासनादेश के अनुसार ऐसी राशन की दुकानें जो मुख्य मार्ग पर हों और जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से हो सकता है उनमें अब विभिन्न प्रकार की लगभग तीन दर्जन जनोपयोगी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति होगी।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो: प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुख्य मार्गों पर स्थित राशन की दुकानों पर अब दूध और उससे बने उत्पाद, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, मसाले, बच्चों के कपड़े, बिजली के उपकरण जैसी जनोपयोगी वस्तुएं भी मिलेंगी। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के अनुसार, ऐसी राशन की दुकानें जो मुख्य मार्ग पर हों और जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से हो सकता है, उनमें अब विभिन्न प्रकार की लगभग तीन दर्जन जनोपयोगी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति होगी।
इनमें दूध और दूध से बने उत्पाद (पैक्ड), बिस्किट, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन, सूखे मेवे (पैक्ड), मिठाई (पैक्ड), मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े (होजरी), राजमा, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, दर्पण, झाड़ू, पोछा, ताला, छाता, रेनकोट, वाल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेंट पाउडर, मच्छर रोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टार्च, दीवार घड़ी, माचिस, नायलान/जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी/मग/छलनी शामिल हैं।
इसके अलावा, इन दुकानों पर स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी वस्तुएं भी बेची जा सकेंगी जिनमें हैंडवाश, शेविंग किट, बाथरूम क्लीनर और बेबी केयर उत्पाद (डायपर, साबुन, मसाज, तेल, वाइप्स, बॉडी लोशन) आदि शामिल हैं।
इन वस्तुओं की बिक्री इस शर्त के साथ दी गई है कि उनके निर्माता एफएसएसएआई मानकों का पालन करते हों और जिन वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो, वे सक्षम स्तर से प्रमाणीकृत हों। इसके अलावा, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग के स्तर पर एक समिति गठित करेंगे, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का भी एक सदस्य होगा। यह समिति अनुमन्य वस्तुओं की समय-समय पर समीक्षा करते हुए इनकी संख्या बढ़ाने या घटाने के लिए अधिकृत होगी।
गौरतलब है कि प्रदेश में राशन की दुकानों पर गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी तेल, मोटा अनाज व नमक की बिक्री होती थी। नवंबर 2019 में शासन ने इन दुकानों पर रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं जैसे कि साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, चाय, पेन, कापी आदि के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि ओआरएस टैबलेट/घोल, निरोध, सैनिटरी नैपकीन आदि बेचने की अनुमति दी थी।
बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य एवं रसद विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया था कि राशन की दुकानों पर दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं भी उपलब्ध हों ताकि उनकी उपयोगिता जनरल स्टोर के तौर पर हो सके और लोगों को खाद्यान्न समेत रोजमर्रा की जरूरत के सभी सामान एक जगह मिल सकें। इसका उद्देश्य अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री के जरिए राशन दुकानदारों की आमदनी बढ़ाना भी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में खाद्य एवं रसद विभाग ने यह शासनादेश जारी किया है।