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शादी अनुदान योजना: बेटियों के विवाह के लिए यूपी सरकार दे रही पैसा, क्या है पात्रता और आवेदन करने की समय-सीमा

Published: Thu, 15 Oct 2026 07:31 PM (IST)

UP Shadi Anudan Yojana 2026: उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ...और पढ़ें

उत्तर प्रदेश की शादी अनुदान योजना।

उत्तर प्रदेश की शादी अनुदान योजना।

HighLights

  1. गरीब परिवारों की बेटियों को ₹20,000 की आर्थिक सहायता।

  2. ओबीसी, एससी, एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पात्र।

  3. ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, बाल विवाह रोकने का मुख्य उद्देश्य।

आशीष मिश्रा, लखनऊ। UP Shadi Anudan Yojana 2026: उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के फायदेमंद साबित हो रही हैं। सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की गई। इसके साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है।

इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को शादियों के लिए 20000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए कई मापदंड निर्धारित किए गए हैं और योजना का लाभ पाने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होता है। अप्लाई करने से पहले कई तरह के डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होती है।

शादी अनुदान योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार की तरह से शुरू की गई शादी अनुदान योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

  • योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को 20 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • गरीब परिवार की बेटियों की शादी के समय होने वाले खर्च में मदद करना।
  • समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा।
  • शादी अनुदान योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और शिक्षा को बढ़ावा देना।

योजना के लिए पात्रता

शादी अनुदान योजना (Uttar-Pradesh Marriage Scheme) का लाभ पाने के लिए कई पात्रता निर्धारित की गई है। इन दायरों में आने वाले लोगों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा, योजना के पात्र परिवार के पास उचित डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए पात्रता

  • योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक पिछड़ा वर्ग जाति से संबंधित या आर्थिक रूप से कमजोर हो।
  • परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शादी के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिलेगा।

अनुसूचित जाति (SC) और सामान्य वर्ग

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक सामान्य वर्ग या अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक पारिवारिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में यह 56460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुसूचित जनजाति वर्ग

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक पारिवारिक इनकम 46080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में यह 56460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

शादी अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

  • दुल्हन और परिवार का आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक)
  • बैंक पासबुक
  • उत्तर प्रदेश निवास सर्टिफिकेट
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • शादी का प्रमाणपत्र (शादी का कार्ड)
  • दुल्हन और दूल्हे की आयु का प्रमाण प्रस्तुत करें।
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर

Uttar-Pradesh Marriage Scheme

शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना (UP Daughter Marriage Scheme) का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अप्लाई करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। विवाह की निर्धारित तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है। शादी अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले https://shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। इस दौरान मांगी जाने वाली आवश्यक जानकारियों को सबमिट करें।

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