यूपी में FSDA ने दो ऑनलाइन खाद्य स्टोरों के लाइसेंस किए निलंबित, गंदगी और फफूंद मिलने पर हुई कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत 92 ऑनलाइन खाद्य स्टोरों का निरीक्षण ...और पढ़ें

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
एफएसडीए ने 92 ऑनलाइन खाद्य स्टोरों का निरीक्षण किया।
दो स्टोरों के लाइसेंस निलंबित, गंदगी-फफूंद के कारण।
लखनऊ, नोएडा में मीट उत्पादों की बिक्री पर रोक।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाले स्टोरों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने सख्ती शुरू कर दी है। ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के तहत रविवार को प्रदेशभर में 92 स्टोरों के निरीक्षण किए गए।
गंभीर अनियमितताओं के चलते दो स्टोरों के लाइसेंस निलंबित कर खाद्य कारोबार बंद करा दिया गया, जबकि दो अन्य स्टोरों में आवश्यक अनुमति के बिना फ्रोजन मीट और मीट उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। जांच के लिए 20 खाद्य नमूने भी लिए गए हैं। इसके अलावा 75 मामलों में सुधार नोटिस जारी करने की संस्तुति की गई है।
लखनऊ के चिनहट स्थित जेप्टो स्टोर के निरीक्षण में गंदगी, कीटों के अपशिष्ट और खाद्य सामग्री रखने वाले रैक पर जंग व फफूंद मिली। शौचालय से दुर्गंध आने के साथ कटे-फटे खाद्य पदार्थों के पास भी गंदगी पाई गई। खाद्य पदार्थों का भंडारण दवाओं और न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ किया जा रहा था।
इन गंभीर खामियों के चलते विभाग ने स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया और सुधार होने तक खाद्य कारोबार बंद करा दिया। वहीं, लखनऊ के चिरैयाबाग स्थित जेप्टो और हुसैनाबाद स्थित ब्लिंकिट स्टोर में मीट एवं मीट उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस में जरूरी अनुमति नहीं मिली। इसके बावजूद बिक्री किए जाने पर विभाग ने संबंधित उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करा दी।
नोएडा के सेक्टर-135 स्थित जेप्टो स्टोर के कोल्ड रूम में भी गंदगी, क्षतिग्रस्त फर्श और खाद्य पदार्थ बिखरे मिले। रैक पर जंग व फफूंद भी पाई गई। विभाग ने व्यवस्था में सुधार होने तक संबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाते हुए कोल्ड रूम में खाद्य कारोबार बंद करा दिया।
अभियान के तहत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण, तापमान नियंत्रण, वैधता अवधि, परिसर की स्वच्छता, कीट नियंत्रण और सुरक्षित डिलीवरी व्यवस्था की जांच की जा रही है। विभाग का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों में भी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
