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यूपी में रेस्टोरेंट वालों की मनमानी खत्म! अब मेन्यू कार्ड में देनी होगी कैलोरी और ये जानकारी, सरकार ने बदले नियम

Published: Wed, 23 Sep 2026 10:44 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए विस्तृत सुरक्षा और स्वच्छता निर्देश जारी ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

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HighLights

  1. खाद्य सुरक्षा विभाग ने नए विस्तृत सुरक्षा निर्देश जारी किए।

  2. रेस्टोरेंट को मेन्यू में कैलोरी, एलर्जन जानकारी देनी होगी।

  3. कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पानी जांच रिपोर्ट अनिवार्य।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सुरक्षा एवं स्वच्छता के मानकों को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक खाद्य प्रतिष्ठानों में लाइसेंस से लेकर एलर्जन और कैलोरी की जानकारी देना होगा।

कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पानी की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र और बिल भी रखना होगा। एक नवंबर से विभागीय प्रवर्तन एवं निरीक्षण कार्रवाई के दौरान उपरोक्त सभी बिंदुओं की जांच-पड़ताल होगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त रोशन जैकब के निर्देश के अनुसार प्रतिष्ठान में प्रयोग होने वाले पानी की आईएस 10500 मानक के अनुसार अर्द्धवार्षिक जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध होनी चाहिए। किसी खाद्य पदार्थ में मोनोसोडियम ग्लूटामेट-एमएसजी (अजीनोमोटो) का प्रयोग किया जाता है तो पैकेज अथवा मेन्यू कार्ड पर यह घोषणा करनी होगी कि 12 माह से कम आयु के शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सेवन करना नुकसानदेह होगा।

खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल किए गए आर्टिफिशियल स्वीटनर के प्रकार और आर्टिफिशियल कलर के नाम की घोषणा भी पैकेज व मेन्यू कार्ड पर करनी होगी। कार्ड पर एलर्जन संबंधी सूचना भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि उपभोक्ता किसी खाद्य पदार्थ के सेवन से पहले उसमें मौजूद संभावित एलर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

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केंद्रीय लाइसेंस रखने वाले या दस से ज्यादा आउटलेट वाले प्रतिष्ठानों को मेन्यू कार्ड, बोर्ड अथवा बुकलेट में प्रदर्शित खाद्य पदार्थों के संबंध में कैलोरीफिक वैल्यू यानी प्रति सर्विंग कितनी किलो कैलोरी है, इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही सर्विंग साइज भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।

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कुकिंग मीडियम का उल्लेख भी अनिवार्य किया गया है। सेमी-कुक्ड अथवा रेडी-टू-कुक पैक्ड सामग्री के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं।