विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

UP में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 1 किलोवाट वाले प्रीपेड मीटर का बैलेंस माइनस होने पर भी 30 दिन तक नहीं कटेगी बिजली

Published: Sat, 25 Apr 2026 05:30 AM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक किलोवाट भार तक के विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, अब निगेटिव बैलेंस होने पर भी 30 दिनों तक कनेक्शन नहीं कटेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने एक किलोवाट भार तक के कनेक्शन वाले विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बैलेंस चाहें जितना भी निगेटिव हो जाए, कनेक्शन 30 दिनों तक नहीं कटेगा।

दो किलोवाट भार के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर 200 रुपये तक माइनस बैलेंस होने पर भी बिजली नहीं काटी जाएगी। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया है कि इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ताओं को पांच एसएमएस अलर्ट अनिवार्य रूप से भेजे जाएंगे, ताकि समय रहते वह भुगतान कर सकें। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 30 लाख नए विद्युत खंभे स्थापित किए जा चुके हैं।

ट्रांसफार्मरों की क्षमता में व्यापक वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में प्रदेश की जनता को बिजली से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के 42 लाख से अधिक उपभोक्ता बीपीएल श्रेणी से

प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से सबसे अधिक गरीब न निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता परेशान हैं। प्रीपेड मीटर वाले लगभग 75 लाख उपभोक्ताओं में से अकेले लगभग 42 लाख उपभोक्ता बीपीएल श्रेणी के गरीब उपभोक्ता हैं।

एक किलोवाट भार वाले बीपीएल श्रेणी के गरीब उपभोक्ताओं के साथ ही दो किलोवाट श्रेणी के 23.78 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी प्रीपेड किए गए हैं।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मांग की है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के बाद अब प्रदेश में भी इस अनिवार्यता को समाप्त किया जाए।

यह भी पढ़ें- यूपी की 12 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा अपडेट, 300 एकड़ के कब्रिस्तान और मस्जिदें पोर्टल में कैंसिल