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यूपी में दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक संबल दे रही विवाह प्रोत्साहन योजना, नौ वर्षों में 6698 को मिला लाभ

Published: Tue, 22 Sep 2026 05:11 AM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजन को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चला रही ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई के द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई के द्वारा बनाई गई है।

HighLights

  1. दिव्यांगजन को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य।

  2. नौ वर्षों में 6698 दिव्यांग दंपतियों को योजना से मिला लाभ।

  3. दिव्यांगता के अनुसार 15 हजार से 35 हजार रुपये की वित्तीय सहायता।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार दिव्यांगजन को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 18 दिव्यांग दंपतियों को लाभांवित किया गया है। योजना के लिए 2.64 करोड़ रुपये का प्रविधान है, जिसके सापेक्ष 4.55 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

ऑनलाइन संचालित योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग दंपतियों को स्थिति के आधार पर 15 हजार से 35 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत यदि दंपती में युवक दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये, युवती दिव्यांग है तो 20 हजार रुपये तथा दोनों दिव्यांग हैं तो 35 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

योजना का संचालन ऑनलाइन किया जा रहा है और लाभार्थियों को पीएफएमएस के माध्यम से ई-पेमेंट द्वारा सीधे लाभांवित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक कुल 6698 दिव्यांग दंपतियों को योजना के तहत लाभांवित किया गया है। अकेले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 805 दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के उप निदेशक डा.अमित कुमार राय ने कहा कि शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को उनके वैवाहिक जीवन में भी आर्थिक संबल उपलब्ध कराना है।

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