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यूपी में वोटर लिस्ट से गलत तरीके से नाम कटवाने वालों को हो सकती है एक साल की जेल, CEO ने दिए सख्त निर्देश

Published: Sat, 17 Oct 2026 10:29 PM (IST)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची से गलत तरीके से नाम कटवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के ...और पढ़ें

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. झूठी जानकारी देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई।

  2. मतदाता सूची से नाम हटाने पर एक साल की जेल।

  3. मतदाता सूची में नाम जोड़ने का विशेष अभियान जारी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची से गलत तरीके से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने के विपक्ष के आरोपों के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जानबूझकर झूठी जानकारी या मिथ्या घोषणा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से कहा गया है कि नाम हटाने के लिए फॉर्म-सात के माध्यम से आने वाले आवेदनों का निस्तारण पूरी सावधानी से किया जाए। इस संबंध में आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

रिणवा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के अनुसार मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने के संबंध में जानबूझकर लिखित रूप में मिथ्या कथन या गलत घोषणा करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामले में एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने का आवेदन करने वाले से फॉर्म-सात में निर्धारित घोषणा ली जाती है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जांच में फॉर्म-सात के जरिए की गई आपत्ति गलत पाई जाती है तो आवेदक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-सात से मिली आपत्तियों की नियमानुसार जांच और निस्तारण करने के संबंध में नौ अक्टूबर को निर्देश दिए थे।

मतदाता बनाने का चला विशेष अभियान

शनिवार को विधान सभा क्षेत्रों की मतदाता सूची से छूटे हुए लोगों के नाम शामिल करने के लिए सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें पात्र नागरिकों खासकर महिलाओं व युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म-छह भरवाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लखनऊ कैंट तथा लखनऊ मध्य विधान सभा के मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया।

जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा भी मतदेय स्थलों का स्थलीय भ्रमण व निरीक्षण किया गया। अब 24 अक्टूबर को भी विशेष अभियान चलेगा।

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