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अब यूपी में 80 साल की उम्र पूरी करने वाले पेंशनरों को देना होगा आयु प्रमाण, ये गलती करने पर वसूले जाएंगे पैसे

Published: Sun, 25 Oct 2026 04:39 AM (IST)

उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन लाभ के लिए अपनी आयु का ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

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HighLights

  1. 80+ पेंशनरों को अतिरिक्त लाभ हेतु आयु प्रमाण अनिवार्य।

  2. आधार, पैन, वोटर आईडी या सीएमओ प्रमाण पत्र जमा करें।

  3. पेंशनर की मृत्यु पर बैंक, कोषागार को तुरंत सूचित करें।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ पाने के लिए अपनी आयु का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। कलेक्ट्रेट के मुख्य कोषाधिकारी ने ऐसे पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।

जिनके पास इनमें से कोई आयु प्रमाण पत्र नहीं है, वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी आयु प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संबंधित पटल सहायक को जमा कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय से मिल सकेगा।

कलेक्ट्रेट के आदर्श कोषागार में नवंबर और दिसंबर में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को अपडेट बैंक पासबुक और आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक मूल दस्तावेज साथ लाना होगा। इसके अलावा बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति जीवित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

कोषागार को करनी होगी सूचित

मुख्य कोषाधिकारी ने कहा है कि दस्तावेज पूरे होने से पेंशन संबंधी लाभ समय से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्य कोषाधिकारी ने पेंशनरों के उत्तराधिकारियों से अपील की है कि पेंशनर की मृत्यु होने पर तत्काल बैंक और कोषागार को सूचित करें।

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मृत्यु की सूचना दिए बिना पेंशन खाते से धनराशि निकालने पर उसकी वसूली राजस्व वसूली की तरह उत्तराधिकारी की चल-अचल संपत्ति से की जा सकती है। इसलिए पेंशनर की मृत्यु के बाद बैंक और कोषागार को समय से सूचना देना जरूरी है।