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Unlock-1.0: UP सरकार ने जारी की लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन, रोडवेज बस तथा टैक्सी चलेंगी

Unlock-1.0 in UP अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में सोवमार से लॉकडाउन 5.0 लागू होगा। इसके लिए गाइडलाइन भी तय की गई हैं।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sun, 31 May 2020 05:01 PM (IST)Updated: Sun, 31 May 2020 06:03 PM (IST)
Unlock-1.0: UP सरकार ने जारी की लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन, रोडवेज बस तथा टैक्सी चलेंगी
Unlock-1.0: UP सरकार ने जारी की लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन, रोडवेज बस तथा टैक्सी चलेंगी

लखनऊ, जेएनएन। कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन 5.0 देश में सोमवार से लागू होगा। यूपी सरकार ने इसके लिए रविवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 1.0 के लिए जारी की एडवाइजरी के मुताबिक केंद्र सरकार के अनुसार ही एक जून से 30 जून तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।

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उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में सोवमार से लॉकडाउन 5.0 लागू होगा। इसके लिए गाइडलाइन भी तय की गई हैं। प्रदेश में अगर कहीं एक भी केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। अगर दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी।

वाहनों का संचालन कल से होगा। इसके तहत रोडवेज बस के साथ टैक्सी तथा ऑटो रिकशा भी चलेंगे। सभी सरकारी तथा प्राइवेट दफ्तर भी खोले जाएंगे। दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाजियाबाद और नोएडा में रोक रहेगी। दोनों जिलों के डीएम इस बारे में फैसला करेंगे की दिल्ली की बार्डर खोला जाए या नहीं। प्रदेश में आठ जून से धाॢमक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे। इसके बाद जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है। यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

अवनीश अवस्थी ने बताया कि कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट में काम होंगे। पहली शिफ्ट 9 से 5, दूसरी शिफ्ट 10 से 6 और तीसरी शिफ्ट 11 से 7 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि सभी मार्केट 9 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुपर मार्केट को भी खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ राज्य में सैलून, स्पा और पार्लर खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इन जगहों पर काम करने वाले स्टाफ काम के समय फेस शील्ड और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें और जो भी नियम हैं उनका सख्ती से पालन हो।

अवनीश अवस्थी ने बताया राज्य में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है लेकिन कोई भी खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया एक जून से रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि बस में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि बसों को सैनिटाइज भी करना होगा। आदेश जारी होने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एमडी राज शेखर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि परिवहन निगम 1 जून , प्रातः 8 बजे से प्रदेश के अंदर समस्त प्रकार के अंतर्जनपदीय बस सेवाएं पुनः प्रारंभ करेगा। बसों में सिटिंग कैपसिटी के हिसाब से ही यात्रा करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों से नोएडा और गाजियाबाद में आने की अनुमति नहीं होगी।

- एक जून सोमवार से सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।

- बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे।

- सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे।

- एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। प्रदेश में हालांकि नोएडा/गाजियाबाद में डीएम जरूरत देख फैसला लेंगे।

- टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे।

- रोडवेज बसें चलेंगी।

- हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी।

- किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

- सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित हैं।


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