Move to Jagran APP

12 अक्टूबर से विद्यालय खोलने की मांग, फीस जमा न करने वालों को नहीं मिलेंगी कक्षाएं

दो शिफ्टों में विद्यालय संचालन के लिए अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तय किए मानक। एसोसिएशन ने अपील की है क‍ि जिन अभिभावकों के पास आर्थिक समस्या है वह विद्यालय प्रबंधन से मिलकर अपनी समस्या बताएं और एक से दो माह की फीस जमा कर दें।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 10:06 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 10:06 PM (IST)
12 अक्टूबर से विद्यालय खोलने की मांग, फीस जमा न करने वालों को नहीं मिलेंगी कक्षाएं
अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला को सौंपा ज्ञापन।

लखनऊ, जेएनएन। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 12 अक्टूबर से दो शिफ्टों में विद्यालय खोले जाने की मांग की है। इस संबंध में प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला को ज्ञापन दिया है। एसोसिएशन ने यह साफ कर दिया है कि जिन बच्चों की एक भी माह की फीस लॉकडाउन से अबतक नहीं जमा की गई है वह उन्हें कक्षाएं नहीं देंगे। फीस जमा न करने वाले बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट भी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय खोले जाने को लेकर कोविड-19 से विद्यार्थियों की सुरक्षा के मानक भी निर्धारित किए हैं।

loksabha election banner

एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि जिन बच्चों की फीस नहीं जमा है उनके अभिभावक धीरे-धीरे फीस जमा कर दें। क्योंकि विद्यालय प्रबंधन को स्टॉफ का वेतन देना है और इसक अलावा अन्य खर्च भी हैं। जिन अभिभावकों के पास आर्थिक समस्या है वह विद्यालय प्रबंधन से मिलकर अपनी समस्या बताएं और एक से दो माह की फीस जमा कर दें। बाकी की फीस के लिए कुछ समय प्रबंधन से मांग लें।

एसोसिएशन ने विद्यालय खोलने को यह बनाए मानक

  • एक कक्षा में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होंगे। सीट से सीट की दूरी तीन फिट होगी।
  • सुबह पहली शिफ्ट में आठ से 11 बजे तक 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित होंगी।
  • दूसरी पाली में दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक कक्षा नौ और 11 की कक्षाएं संचालित होंगी।
  • प्रवेश और निकास द्वार की अलग-अलग व्यवस्था होगी।
  • कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे विद्यालयों में अगर कोई बच्चा संक्रमित होता है तो विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले विद्यालय के खिलाफ शासन सख्त कार्यवाही करे।
  • प्रवेश द्वार से लेकर कक्षाओं तक गोले बने होंगे। शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
  • अगर किसी बच्चे को बीच में बाहर जाने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए पास जारी किया जाएगा। एक बार में एक ही बच्चा बाहर जा सकेगा।
  • बिना मास्क के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश नहीं होगा। निकास और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। 

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.